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Agra News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास

Wed, 25 Feb 2026 02:15 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Feb 2026 02:15 AM IST
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20 years imprisonment for raping a girl
आगरा। बालिका से दुष्कर्म के आरोप में अदालत ने थाना खेरागढ़ क्षेत्र का निवासी इरशाद उर्फ चुन्नी को दोषी पाया। एडीजे-29 कुंदन किशोर ने 20 साल सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। थाना खेरागढ़ में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बालिका के पिता ने आरोप लगाया था कि 14 जनवरी 2023 को उनकी 5 साल की पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। उस दौरान आरोपी इरशाद पुत्री को रुपयों को लालच देकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी दी। पुत्री ने रोते हुए घटना की जानकारी परिजन को दी। इस पर पुलिस ने आरोपी को घटना के तीन दिन बाद हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। वहां से जेल भेजा था। विवेचक ने 6 फरवरी 2023 को अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। संवाद
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