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दो भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास

Thu, 04 Oct 2018 10:50 PM IST
Updated Thu, 04 Oct 2018 10:50 PM IST
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दो भाइयों सहित चार को आजीवन  कारावास
मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में चार साल पहले दुष्कर्म में विफल होने पर किशोरी की जलाकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज अष्टम अशोक कुमार ने दो भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास सुनाई है। उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। थाना बेवर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के साथ अक्तूबर 2014 में गांव के ही चार युवकों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। किशोरी के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी भाग गए। 17 अक्तूबर की रात नौ बजे घर में घुसकर गांव के ही सुनील कुमार, नीरज, सुभाष और उसके भाई शेखू ने किशोरी के साथ एक बार फिर दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
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किशोरी के शोर मचाने पर आरोपियों ने मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया। उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय किशोरी की मौत हो गई। उसके पिता ने चारों के खिलाफ थाना बेवर में रिपोर्ट दर्ज करा दी। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज अष्टम अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार पर चारों को दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र निगम ने आरोपियों के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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पीड़ित पक्ष को मिलेगा 1.20 लाख रुपया
मैनपुरी। अपर जिला जज अशोक कुमार ने दोषी पाने के बाद चारों आरोपियों पर 2.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हर आरोपी को 60 हजार रुपया अदा करना होगा। जुर्माने में से 1.20 लाख रुपया किशोरी के माता पिता को दिए जाएंगे।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
मैनपुरी। दुष्कर्म करने में विफल होने पर घर में घुसकर किशोरी की जलाकर हत्या करने के आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। उनकी जमानत जिला जज की अदालत से खारिज हो गई। हाईकोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिली। उनको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा।
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