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जसराना के पूर्व विधायक रामवीर की जमानत अर्जी मंजूर,जेल से रिहा
Updated Fri, 09 Feb 2018 11:06 PM IST
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- फोटो : Amar Ujala
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फिरोजाबाद। जसराना ब्लाक प्रांगण में फायरिंग के मामले मे जेल में बंद पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। वह 37 दिनों से जेल में थे। शुक्रवार को रिहाई परवाना पहुंचने के साथ ही वह जेल से बाहर आ गए।
थाना जसराना के ब्लाक प्रांगण में पांच नवंबर 2007 को पूर्व ब्लाक प्रमुख डॉ.रामपाल यादव एवं पूर्व प्रधान रामराज यादव के मध्य फायरिंग हुई थी। फायरिंग में पूर्व ब्लाक प्रमुख डॉ.रामपाल यादव, पूर्व प्रधान मचन वीरपाल यादव आदि गोली लगने से घायल हुए थे। थाना मटसेना क्षेत्र के सिकेहरा निवासी शशि यादव की मौत हो गई थी।
पूर्व ब्लाक प्रमुख रामपाल ने इस मामले में पूर्व विधायक रामवीर यादव सहित आठ के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था। पूर्व विधायक रामवीर यादव के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुए थे। पूर्व विधायक पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई।
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सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2017 को आठ दिसंबर तक हाजिर होने के आदेश दिए थे। पूर्व विधायक ने दो जनवरी को न्यायालय में सरेंडर किया था। यहां से उन्हें जमानत नहीं मिली और उन्हें जेल जाना पड़ा। करीब 37 दिन से जेल में रहे पूर्व विधायक ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। पूर्व विधायक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ एवं अब्दुल सलाम एडवोकेट ने बताया कि रामवीर यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई हो गई है।
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थाना जसराना के ब्लाक प्रांगण में पांच नवंबर 2007 को पूर्व ब्लाक प्रमुख डॉ.रामपाल यादव एवं पूर्व प्रधान रामराज यादव के मध्य फायरिंग हुई थी। फायरिंग में पूर्व ब्लाक प्रमुख डॉ.रामपाल यादव, पूर्व प्रधान मचन वीरपाल यादव आदि गोली लगने से घायल हुए थे। थाना मटसेना क्षेत्र के सिकेहरा निवासी शशि यादव की मौत हो गई थी।
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पूर्व ब्लाक प्रमुख रामपाल ने इस मामले में पूर्व विधायक रामवीर यादव सहित आठ के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था। पूर्व विधायक रामवीर यादव के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुए थे। पूर्व विधायक पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई।
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सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2017 को आठ दिसंबर तक हाजिर होने के आदेश दिए थे। पूर्व विधायक ने दो जनवरी को न्यायालय में सरेंडर किया था। यहां से उन्हें जमानत नहीं मिली और उन्हें जेल जाना पड़ा। करीब 37 दिन से जेल में रहे पूर्व विधायक ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। पूर्व विधायक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ एवं अब्दुल सलाम एडवोकेट ने बताया कि रामवीर यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई हो गई है।