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अपहरण के आरोपी को सात साल का कारावास
Updated Mon, 05 Feb 2018 11:41 PM IST
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फिरोजाबाद। थाना रामगढ़ में दो वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी के अपहरण के आरोपी को कोर्ट सात वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
थाना रामगढ़ क्षेत्र निवासी व्यक्ति की नाबालिग बेटी को नगला मिर्जा बड़ा निवासी बबलू उर्फ प्रदीप पुत्र सौदान सिंह अपहरण कर ले गया था। मामले की रिपोर्ट 15 जनवरी 2016 को थाना रामगढ़ में दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्घितीय मनोज कुमार सिंह के पास न्यायालय में सत्र परीक्षण के लिए पहुंचा। उन्होंने सभी गवाहों के बयान और दोनो पक्षों को सुना। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने युवक बताने के साथ आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होने की बात कही। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह सोलंकी ने आरोपी को सख्त सजा देने की पहल की।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्घितीय मनोज कुमार सिंंह ने आरोपी बबलू उर्फ प्रदीप कुमार को सात वर्ष कारावास की सजा और पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना रामगढ़ क्षेत्र निवासी व्यक्ति की नाबालिग बेटी को नगला मिर्जा बड़ा निवासी बबलू उर्फ प्रदीप पुत्र सौदान सिंह अपहरण कर ले गया था। मामले की रिपोर्ट 15 जनवरी 2016 को थाना रामगढ़ में दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्घितीय मनोज कुमार सिंह के पास न्यायालय में सत्र परीक्षण के लिए पहुंचा। उन्होंने सभी गवाहों के बयान और दोनो पक्षों को सुना। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने युवक बताने के साथ आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होने की बात कही। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह सोलंकी ने आरोपी को सख्त सजा देने की पहल की।
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अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्घितीय मनोज कुमार सिंंह ने आरोपी बबलू उर्फ प्रदीप कुमार को सात वर्ष कारावास की सजा और पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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