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पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई
Updated Thu, 10 May 2018 12:03 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : amar ujala
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एटा। पत्नी की हत्या करने के जुर्म में पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
कासगंज थाना सिढ़पुरा के रामनाथपुर निवासी रामनरेश ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि उसने अपनी बेटी राधा की शादी 19 फरवरी 2006 को कोतवाली नगर क्षेत्र के शिवसिंहपुर निवासी अनुपम के साथ की थी।
इसके बाद 15 जुलाई 2008 को उसकी बेटी की ससुराल में हत्या कर दी थी। दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे। जिसे लेकर मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश सुभाष चंद्र शर्मा के समक्ष की गई।
जहां अभियोजन पक्ष से मामले की सुनवाई डीजीसी संतोष कुमार की तरफ से की गई। सुनवाई के दौरान पति को दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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कासगंज थाना सिढ़पुरा के रामनाथपुर निवासी रामनरेश ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि उसने अपनी बेटी राधा की शादी 19 फरवरी 2006 को कोतवाली नगर क्षेत्र के शिवसिंहपुर निवासी अनुपम के साथ की थी।
इसके बाद 15 जुलाई 2008 को उसकी बेटी की ससुराल में हत्या कर दी थी। दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने घटना के साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे। जिसे लेकर मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश सुभाष चंद्र शर्मा के समक्ष की गई।
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जहां अभियोजन पक्ष से मामले की सुनवाई डीजीसी संतोष कुमार की तरफ से की गई। सुनवाई के दौरान पति को दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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