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रामू हत्याकांड: हत्यारे दो लोगों को आजीवन कारावास
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में छह साल पहले हुई हत्या के दो आरोपियों को जिला जज ने आजीवन कारावास सुनाई है। साथ ही उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने केे बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। थाना कोतवाली के हिंदपुरम कॉलोनी निवासी रामू को 15 जून 2013 की रात 10 बजे कॉलोनी के तेजा, कुसमा देवी, मुलायम सिंह निवासी नगला पजाबा, राहुल कुमार निवासी कुरावली अपने साथ दुकान पर सोने के लिए कहकर ले गए थे। उस दिन बिजली नहीं होने के कारण तेज गर्मी थी। सुबह जब रामू घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने तलाश की। इस दौरान दुकान की छत पर खून मिला। पास के ही एक नाले में रामू का शव मिला। रामू केे भाई शिवशंकर ने तेजा, कुसमा देवी, राहुल, मुलायम सिंह के खिलाफ हत्या करके सबूत मिटाने की नीयत से शव छिपा देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मुकदमे की सुनवाई जिला जज विजेंद्र सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने अदालत में रामू की हत्या करके सबूत मिटाने की नीयत से शव छिपाने के संबंध में गवाही दी। इसके आधार पर तेजा और मुलायम सिंह को दोषी पाया गया। डीजीसी फौजदारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज ने तेजा और मुलायम सिंह को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। उन पर 10-10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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मुकदमे की सुनवाई जिला जज विजेंद्र सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने अदालत में रामू की हत्या करके सबूत मिटाने की नीयत से शव छिपाने के संबंध में गवाही दी। इसके आधार पर तेजा और मुलायम सिंह को दोषी पाया गया। डीजीसी फौजदारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज ने तेजा और मुलायम सिंह को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। उन पर 10-10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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