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गैंगस्टर को सवा चार साल कैद की सजा
Updated Fri, 16 Mar 2018 11:16 PM IST
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कासगंज।
अपर जिला जज न्यायालय में चल रही गैंगस्टर के मामले की सुनवाई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरलाल ने गैंगस्टर के आरोपी को सवा चार साल कैद की सजा सुनाई।
आरोपी मुन्ना उर्फ महेंद्र पुत्र सरकार सिंह निवासी नगला बाबूराम थाना सुन्नगढ़ी नौ दिसबंर 2013 से जिला जेल में बंद है। शुक्रवार को आरोपी मुन्ना न्यायालय में हाजिर हुआ। गैंगस्टर के मामले में शासकीय अधिवक्ता एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बीच बहस हुई। बहस सुनने के उपरांत न्यायालय में आरोपी मुन्ना ने अपना जुर्म कुबूल किया। आरोपी के जुर्म कुबूलने के बाद अपर जिला जज सुंदरलाल ने आरोपी को चार साल तीन माह की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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अपर जिला जज न्यायालय में चल रही गैंगस्टर के मामले की सुनवाई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरलाल ने गैंगस्टर के आरोपी को सवा चार साल कैद की सजा सुनाई।
आरोपी मुन्ना उर्फ महेंद्र पुत्र सरकार सिंह निवासी नगला बाबूराम थाना सुन्नगढ़ी नौ दिसबंर 2013 से जिला जेल में बंद है। शुक्रवार को आरोपी मुन्ना न्यायालय में हाजिर हुआ। गैंगस्टर के मामले में शासकीय अधिवक्ता एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बीच बहस हुई। बहस सुनने के उपरांत न्यायालय में आरोपी मुन्ना ने अपना जुर्म कुबूल किया। आरोपी के जुर्म कुबूलने के बाद अपर जिला जज सुंदरलाल ने आरोपी को चार साल तीन माह की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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