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सिरसागंज विधायक की जमानत अर्जी खारिज, जेल में रहेंगे
Updated Thu, 08 Mar 2018 11:49 PM IST
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फिरोजाबाद। सिरसागंज विधायक हरिओम यादव के मामले में अपर जिला जज प्रथम आरपी सिंह के न्यायालय में काफी देर तक सुनवाई चली। उनके अधिवक्ताओं ने कई तर्क दिए, लेकिन शाम को जमानत याचिका को खारिज हो गई। इसके चलते विधायक हरिओम यादव को अभी और जेल में रहना पड़ेगा।
शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव भांडरी निवासी राजीव यादव उर्फ वाले ने नौ अक्तूबर 2015 को विधायक सिरसागंज हरिओम यादव, उनके पुत्र विजय प्रताप उर्फ छोटू एवं भांडरी निवासी प्रशांत कुमार उर्फ लाला, दिनेश कुमार, विजयपाल उर्फ छोटे, सत्यप्रकाश एवं नगला मीर निवासी सुरेंद्र नामजद किया था। पुलिस जांच में छह लोगों के नाम निकाले थे। जबकि विजय पाल उर्फ छोटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने 319 के तहत सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव एवं उनके बेटे विजय प्रताप छोटू सहित छह लोगों को तलब किया था।
विधायक सिरसागंज ने हाईकोर्ट में अपील की। लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन में कोर्ट में हाजिर होने आदेश दिए थे। पांच मार्च को विधायक ने एडीजे प्रथम आरपी सिंह के न्यायालय में सरेंडर कर दिया था। अंतरिम जमानत की अर्जी डीजे के यहां लगाई थी। वहां से एडीजे प्रथम आरपी सिंह के न्यायालय में स्थानांतरित हो गई थी। अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने पर विधायक को जेल जाना पड़ा था।
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गुरुवार को एडीजे प्रथम आरपी सिंह के न्यायालय में विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता शशिकांत पाराशर, दिलीप कुमार, महेशचंद्र यादव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आरिफ खान ने कई तर्क न्यायाधीश के समक्ष रखे। न्यायाधीश ने विधायक की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इसके चलते विधायक को जेल में अभी और रहना पड़ेगा।
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शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव भांडरी निवासी राजीव यादव उर्फ वाले ने नौ अक्तूबर 2015 को विधायक सिरसागंज हरिओम यादव, उनके पुत्र विजय प्रताप उर्फ छोटू एवं भांडरी निवासी प्रशांत कुमार उर्फ लाला, दिनेश कुमार, विजयपाल उर्फ छोटे, सत्यप्रकाश एवं नगला मीर निवासी सुरेंद्र नामजद किया था। पुलिस जांच में छह लोगों के नाम निकाले थे। जबकि विजय पाल उर्फ छोटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने 319 के तहत सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव एवं उनके बेटे विजय प्रताप छोटू सहित छह लोगों को तलब किया था।
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विधायक सिरसागंज ने हाईकोर्ट में अपील की। लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन में कोर्ट में हाजिर होने आदेश दिए थे। पांच मार्च को विधायक ने एडीजे प्रथम आरपी सिंह के न्यायालय में सरेंडर कर दिया था। अंतरिम जमानत की अर्जी डीजे के यहां लगाई थी। वहां से एडीजे प्रथम आरपी सिंह के न्यायालय में स्थानांतरित हो गई थी। अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने पर विधायक को जेल जाना पड़ा था।
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गुरुवार को एडीजे प्रथम आरपी सिंह के न्यायालय में विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता शशिकांत पाराशर, दिलीप कुमार, महेशचंद्र यादव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आरिफ खान ने कई तर्क न्यायाधीश के समक्ष रखे। न्यायाधीश ने विधायक की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इसके चलते विधायक को जेल में अभी और रहना पड़ेगा।