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आठ आरोपियों को पांच साल की सजा पांच
Updated Thu, 10 Aug 2017 11:49 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Amar Ujala
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कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनीता राज ने थाना सोरों के नगला जोरी में हुई मारपीट की घटना के मामले में आठ आरोपियों को अलग अलग धाराओं में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये का जुर्मानै भी लगाया। 6 नवंबर 2014 को नगला जोरी के मानपाल व उनका भतीजा नीलेश शौच को गए थे। तभी आरोपी दाता राम, हेमराज, महीपाल, पन्ना लाल, अमर सिंह, हीरालाल, सूरजपाल, रूपराम ने दोनों के साथ गाली गलौज कर दी।
इसके कुछ देर बाद आरोपियों ने इनके घर पर धावा बोलकर मानपाल नीलेश के अलावा शैलेश व अन्य परिवारीजनों के साथ मारपीट की थी। घटना में छह लोग घायल हुए थे। मामले की रिपोर्ट शैलेश ने आठ आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनीता राज ने फैसला सुनाया और अलग अलग धाराओं में सजा और जुर्माना लगाया। आदेश के मुताबिक पांच वर्ष की सजा एवं दस दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र ने की।
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इसके कुछ देर बाद आरोपियों ने इनके घर पर धावा बोलकर मानपाल नीलेश के अलावा शैलेश व अन्य परिवारीजनों के साथ मारपीट की थी। घटना में छह लोग घायल हुए थे। मामले की रिपोर्ट शैलेश ने आठ आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनीता राज ने फैसला सुनाया और अलग अलग धाराओं में सजा और जुर्माना लगाया। आदेश के मुताबिक पांच वर्ष की सजा एवं दस दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र ने की।
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