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छितरई पशु हाट का जिला पंचायत ने लाइसेंस निरस्त किया
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सांकेतिक तस्वीर
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टूंडला। एक साल से संचालित हो रही छितरई पशु हाट का जिला पंचायत ने लाइसेंस निरस्त करते हुए पशु हाट का संचालन तत्काल बंद कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि कृष्ण गोपाल, रामनरेश यादव निवासी गांव नगला अजब ने यदुनाथ सिंह निवासी टूंडला की भूमि को किराए पर लेकर शुक्रवार को पशु हाट लगाने को स्वीकृति मांगी थी। आठ सितंबर 2017 को राजस्व निरीक्षक की आख्या पर उन्हें पशु हाट स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसे लेकर संतोष कुमार उपाध्याय निवासी पचोखरा ने आपत्ति दर्ज कराई थी।
जांच में पचोखरा पशु हाट से उसकी दूरी मात्र सात किलोमीटर की निकली। इसके साथ ही पशु हाट छितरई के जिस गाटा संख्या पर स्वीकृत प्रदान की गई थी। उस जगह न संचालित कर अन्य भूमि पर नियम विरुद्ध संचालित की जा रही थी।
जबकि राजस्व संहिता 2006 संशोधन अध्यादेश 2015 की धारा 94 के अनुसार कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जांच के बाद जिला पंचायत ने पशुहाट छितरई का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया।
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अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि कृष्ण गोपाल, रामनरेश यादव निवासी गांव नगला अजब ने यदुनाथ सिंह निवासी टूंडला की भूमि को किराए पर लेकर शुक्रवार को पशु हाट लगाने को स्वीकृति मांगी थी। आठ सितंबर 2017 को राजस्व निरीक्षक की आख्या पर उन्हें पशु हाट स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसे लेकर संतोष कुमार उपाध्याय निवासी पचोखरा ने आपत्ति दर्ज कराई थी।
जांच में पचोखरा पशु हाट से उसकी दूरी मात्र सात किलोमीटर की निकली। इसके साथ ही पशु हाट छितरई के जिस गाटा संख्या पर स्वीकृत प्रदान की गई थी। उस जगह न संचालित कर अन्य भूमि पर नियम विरुद्ध संचालित की जा रही थी।
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जबकि राजस्व संहिता 2006 संशोधन अध्यादेश 2015 की धारा 94 के अनुसार कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जांच के बाद जिला पंचायत ने पशुहाट छितरई का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया।
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