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मैनुअल के अनुसार सुविधाएं पाना बंदी का हक
Updated Tue, 17 Apr 2018 06:16 PM IST
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मैनपुरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने मंगलवार को जेल का निरीक्षण किया। जेल अधिकारियों से कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं पाना बंदियों का हक है। केवल बंदी होने की वजह से उनको बीमारी की हालत में इलाज की सुविधा देने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरीराम जेल पहुंचे। जेल में भोजनालय, पाकशाला, अस्पताल के साथ ही बैरक नंबर एक, दो का निरीक्षण किया। अस्पताल का निरीक्षण करके जेल अधिकारियों से कहा बंदियों को बीमारी की हालत में जेल अस्पताल में उपचार दिलाया जाए। गंभीर हालत होने पर उनको तत्काल जिला अस्पताल भेजा जाए।
मानक के अनुसार ही जेल के भोजनालय में मीनू के तहत भोजन बनवाया जाए। बंदियों की शिकायत को गंभीरता पूर्वक सुनकर कानूनी दायरे में उनका समाधान किया जाए। न्याय पाना उनका अधिकार है। बंदियों की जायज समस्याओं को जेल प्रशासन निस्तारित कराया जाए। केवल इस आधार पर मैनुअल की सुविधाएं देने से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह जेल में बंद हैं। डिप्टी जेलर सुभाष चंद्र पांडेय, जेल विजीटर रस्किन खान, पैरालीगल वालंटियर रामरतन शाक्य मौजूद रहे।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरीराम जेल पहुंचे। जेल में भोजनालय, पाकशाला, अस्पताल के साथ ही बैरक नंबर एक, दो का निरीक्षण किया। अस्पताल का निरीक्षण करके जेल अधिकारियों से कहा बंदियों को बीमारी की हालत में जेल अस्पताल में उपचार दिलाया जाए। गंभीर हालत होने पर उनको तत्काल जिला अस्पताल भेजा जाए।
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मानक के अनुसार ही जेल के भोजनालय में मीनू के तहत भोजन बनवाया जाए। बंदियों की शिकायत को गंभीरता पूर्वक सुनकर कानूनी दायरे में उनका समाधान किया जाए। न्याय पाना उनका अधिकार है। बंदियों की जायज समस्याओं को जेल प्रशासन निस्तारित कराया जाए। केवल इस आधार पर मैनुअल की सुविधाएं देने से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह जेल में बंद हैं। डिप्टी जेलर सुभाष चंद्र पांडेय, जेल विजीटर रस्किन खान, पैरालीगल वालंटियर रामरतन शाक्य मौजूद रहे।
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