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जीएसटी में लागू होगी नई आडिट प्रक्रिया
Updated Tue, 20 Jun 2017 11:11 PM IST
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जीएसटी में लागू होगी नई ऑडिट प्रक्रिया
पांच प्रतिशत व्यापारियों का होगा रेंडम आडिट
वैट में 50 लाख से अधिक टर्नओवर पर था आडिट
अमर उजाला ब्यूरो
एटा। जीएसटी में व्यापार आडिट प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब पंजीकृत व्यापारियों में से पांच प्रतिशत का रेंडम आडिट किया जाएगा। वहीं वैट में पचास लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों का आडिट किया जाता था।
एक जुलाई से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में आडिट में भी बदलाव होगा। नई व्यवस्था में पहले की भांति पचास लाख से अधिक के टर्नओवर वाले हर व्यापारी का आडिट नहीं किया जाएगा अपितु पांच प्रतिशत व्यापारियों का रेंडम चयनकर आडिट किया जाएगा। इससे पारदर्शिता रहेगी। वहीं आडिट के नाम पर मनमानी नहीं हो सकेगी। ऑनलाइन विवरण होने के चलते यह त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया होगी। ऐसे में व्यापारियों का शोषण रुकेगा वहीं अधिकारियों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। इसके लिए विभाग ने पांच प्रतिशत का मानक भी निर्धारित कर दिया है।
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पैन आधारित है जीएसटी
जीएसटी में व्यापारी का नंबर पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) आधारित होगा। इसके चलते व्यापारी के बैंक खातों का लेनदेन भी ऑनलाइन रहेगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता पर व्यापारी पर शिकंजा कसा जा सकेगा।
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जीएसटी में पांच प्रतिशत व्यापारियों का रेंडम आडिट किया जाएगा। साफ्टवेयर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी। पूर्वाग्रह जैसी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी।
-जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट कमिशभनर
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पांच प्रतिशत व्यापारियों का होगा रेंडम आडिट
वैट में 50 लाख से अधिक टर्नओवर पर था आडिट
अमर उजाला ब्यूरो
एटा। जीएसटी में व्यापार आडिट प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब पंजीकृत व्यापारियों में से पांच प्रतिशत का रेंडम आडिट किया जाएगा। वहीं वैट में पचास लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों का आडिट किया जाता था।
एक जुलाई से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में आडिट में भी बदलाव होगा। नई व्यवस्था में पहले की भांति पचास लाख से अधिक के टर्नओवर वाले हर व्यापारी का आडिट नहीं किया जाएगा अपितु पांच प्रतिशत व्यापारियों का रेंडम चयनकर आडिट किया जाएगा। इससे पारदर्शिता रहेगी। वहीं आडिट के नाम पर मनमानी नहीं हो सकेगी। ऑनलाइन विवरण होने के चलते यह त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया होगी। ऐसे में व्यापारियों का शोषण रुकेगा वहीं अधिकारियों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। इसके लिए विभाग ने पांच प्रतिशत का मानक भी निर्धारित कर दिया है।
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पैन आधारित है जीएसटी
जीएसटी में व्यापारी का नंबर पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) आधारित होगा। इसके चलते व्यापारी के बैंक खातों का लेनदेन भी ऑनलाइन रहेगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता पर व्यापारी पर शिकंजा कसा जा सकेगा।
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जीएसटी में पांच प्रतिशत व्यापारियों का रेंडम आडिट किया जाएगा। साफ्टवेयर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी। पूर्वाग्रह जैसी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी।
-जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट कमिशभनर