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प्रधान के पति की हत्या के आरोप में पांच को आजीवन कारावास
Updated Sat, 21 Jul 2018 11:05 PM IST
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कासगंज। करीब सात वर्ष पूर्व प्रधान के पति की हत्या के मामले में न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या चार धीरेंद्र कुमार ने सुनाया।
विगत 9 नवंबर 2011 को पूर्व ढोलना क्षेत्र के गांव भरसौली के जंगल इलाके में पूर्व ग्राम प्रधान कृपा देवी के पति भगवान सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी बइ थी। मामले में पूर्व ग्राम प्रधान कृपा देवी ने मुन्नालाल बघेल, संतोष कुमार, राजपाल, राजू, राधेश्याम के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं पुलिस विवेचना में गांव के ही सकटू लोधी का नाम भी जुड़ गया। सभी छह आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की कार्रवाई के बीच आरोपी संतोष कुमार की मौत हो गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश के समक्ष बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पांच आरोपियों के पक्ष में जमकर बहस की। वही अभियेाजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार वर्मा ने आरोपियों के कृत्य को जघन्य बताते हुए अधिकतम सजा की मांग की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुन्नालाल, राजू, राधेश्याम, राजपाल एवं सकटू लोधी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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विगत 9 नवंबर 2011 को पूर्व ढोलना क्षेत्र के गांव भरसौली के जंगल इलाके में पूर्व ग्राम प्रधान कृपा देवी के पति भगवान सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी बइ थी। मामले में पूर्व ग्राम प्रधान कृपा देवी ने मुन्नालाल बघेल, संतोष कुमार, राजपाल, राजू, राधेश्याम के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं पुलिस विवेचना में गांव के ही सकटू लोधी का नाम भी जुड़ गया। सभी छह आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की कार्रवाई के बीच आरोपी संतोष कुमार की मौत हो गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश के समक्ष बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पांच आरोपियों के पक्ष में जमकर बहस की। वही अभियेाजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार वर्मा ने आरोपियों के कृत्य को जघन्य बताते हुए अधिकतम सजा की मांग की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुन्नालाल, राजू, राधेश्याम, राजपाल एवं सकटू लोधी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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