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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
Updated Wed, 21 Mar 2018 11:13 PM IST
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मैनपुरी। पांच साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर जिला जज चतुर्थ पाक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
थाना घिरोर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक आदमी ने सात फरवरी 2013 को थाना घिरोर में रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा था पांच फरवरी को उसके भाई के साले का पुत्र सोनल सिंह उर्फ सुनील कुमार उर्फ पंडित निवासी नगला केवल थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद उसके घर आया था। छह फरवरी को वह गांव से गई एक बारात में कानपुर गया था। घर पर उसकी पत्नी तथा 16 साल की बेटी अकेली थी। सोनल उनकी बेटी को बहला फुसलाकर बाजार कराने के लिए अपने साथ घिरोर ले गया। बाद में सोनल ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के बाद सोनल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। सुनवाई के दौरान वादी, विवेचक, पीड़िता सहित अन्य गवाहों ने घटना के पक्ष में गवाही दी। इसके आधार पर सोनल को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र निगम ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज लालचंद्र ने सोनल को 10 साल तथा 95 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना घिरोर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक आदमी ने सात फरवरी 2013 को थाना घिरोर में रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा था पांच फरवरी को उसके भाई के साले का पुत्र सोनल सिंह उर्फ सुनील कुमार उर्फ पंडित निवासी नगला केवल थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद उसके घर आया था। छह फरवरी को वह गांव से गई एक बारात में कानपुर गया था। घर पर उसकी पत्नी तथा 16 साल की बेटी अकेली थी। सोनल उनकी बेटी को बहला फुसलाकर बाजार कराने के लिए अपने साथ घिरोर ले गया। बाद में सोनल ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के बाद सोनल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। सुनवाई के दौरान वादी, विवेचक, पीड़िता सहित अन्य गवाहों ने घटना के पक्ष में गवाही दी। इसके आधार पर सोनल को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र निगम ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज लालचंद्र ने सोनल को 10 साल तथा 95 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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