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अनुमति नहीं ली तो हटाए जाएंगे लाउड स्पीकर
Updated Wed, 10 Jan 2018 12:09 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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कासगंज। जिलाधिकारी आरपी सिंह ने कहा कि बिना अनुमति कहीं पर भी लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं, 15 जनवरी तक संबंधित थाना प्रभारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर लें। अन्यथा ऐसे सभी लाउडस्पीकर हटा दिए जाएंगे। लाउडस्पीकर लगाने की संबधित थाने से लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य है।
कलक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा अपर उपजिलाधिकारी कृपाशंकर पांडेय की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, जो लाउडस्पीकर लगे होने एवं उनकी मानक के अनुसार ध्वनि की जांच कर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों में अग्निशमन सुरक्षा यंत्र अनिवार्य रूप से लगे होना चाहिए। अग्निशमन अधिकारी और विद्युत सुरक्षा अधिकारी प्रत्येक कार्यालय में पहुंच कर इसकी जांच करेंगे। सभी कार्यालयाध्यक्ष अग्निशमन सुरक्षा यंत्र शीघ्र अपने कार्यालयों में लगवाकर, अग्निशमन अधिकारी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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कलक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा अपर उपजिलाधिकारी कृपाशंकर पांडेय की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, जो लाउडस्पीकर लगे होने एवं उनकी मानक के अनुसार ध्वनि की जांच कर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
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जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों में अग्निशमन सुरक्षा यंत्र अनिवार्य रूप से लगे होना चाहिए। अग्निशमन अधिकारी और विद्युत सुरक्षा अधिकारी प्रत्येक कार्यालय में पहुंच कर इसकी जांच करेंगे। सभी कार्यालयाध्यक्ष अग्निशमन सुरक्षा यंत्र शीघ्र अपने कार्यालयों में लगवाकर, अग्निशमन अधिकारी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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