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दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की सजा
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मैनपुरी। थाना बिछवां क्षेत्र में तीन साल पहले किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने मुकदमे की सुनवाई के बाद 14 साल की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना बिछवां क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी 19 मई 2016 की शाम सात बजे खेत में शौच के लिए गई थी। वहां पहले से मौजूद संजू उर्फ संजय निवासी मुरकुटी थाना पिलुआ जिला एटा उसको बहला फुसलाकर भगा ले गया। संजू ने उसको बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने संजू केे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने की। गवाही के आधार पर संजू को दोषी पाया गया। उसको 14 साल की सजा सुनाई गई है। संजू पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार रुपये
किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी संजू पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने आदेश में लिखा है जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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गिरफ्तारी वारंट के बाद हाजिर हुआ संजू
किशोरी से दुष्कर्म के मुकदमे में 26 अक् तूबर को सुनवाई हुई थी। संजू के अदालत में हाजिर नहीं होने पर उसको दोषी पाने के बाद स्पेशल जज ने उसके गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। संजू 31 अक्तूबर को अदालत में हाजिर हुआ। उसको जेल भेजा गया। एक नवंबर को उसको जेल से अदालत लाया गया। जहां उसको सजा सुनाई गई।
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थाना बिछवां क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी 19 मई 2016 की शाम सात बजे खेत में शौच के लिए गई थी। वहां पहले से मौजूद संजू उर्फ संजय निवासी मुरकुटी थाना पिलुआ जिला एटा उसको बहला फुसलाकर भगा ले गया। संजू ने उसको बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने संजू केे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने की। गवाही के आधार पर संजू को दोषी पाया गया। उसको 14 साल की सजा सुनाई गई है। संजू पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार रुपये
किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी संजू पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने आदेश में लिखा है जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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गिरफ्तारी वारंट के बाद हाजिर हुआ संजू
किशोरी से दुष्कर्म के मुकदमे में 26 अक् तूबर को सुनवाई हुई थी। संजू के अदालत में हाजिर नहीं होने पर उसको दोषी पाने के बाद स्पेशल जज ने उसके गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। संजू 31 अक्तूबर को अदालत में हाजिर हुआ। उसको जेल भेजा गया। एक नवंबर को उसको जेल से अदालत लाया गया। जहां उसको सजा सुनाई गई।
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