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ससुरालीजन लूट ले गए नकदी-जेवरात
Updated Thu, 18 Oct 2018 11:01 PM IST
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कासगंज।
सिढ़पुरा के युवक ने ससुरालीजनों पर नकदी और जेवरात लूटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर न लिखी तो न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। प्रार्थना पत्र में उधारी की रकम भी हड़पने का आरोप लगाया है।
मुस्तकीम पुत्र बक्सूद्दीन निवासी लोहिया नगर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ससुरालीजनों पर मारपीट और लूट का आरोप लगाया। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि मुस्तकीम की शादी वर्ष 2014 में जिला बदायूं के गांव निजामपुर से हुई थी। शादी के दो साल बाद ससुर मुन्न सैफी पुत्र गनीरजा दो लाख रुपये उधार ले गए। इस बीच मुस्तकीम की पत्नी रोशनी बीमार हो गई। इलाज के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी, लेकिन ससुरालीजनों ने रुपये नहीं दिए। जिससे रोशनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद ससुर मुन्ना सैफी, इशरार सैफी, रिश्तेदार चांदवी, शबनम, अलाउद्दीन, इदरीश, नन्हीं कस्बा सिढ़पुरा पहुंचे। जहां रोशनी को मारने का आरोप लगाते हुए मारपीट कर दी। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि अगस्त 2018 में ये रिश्तेदार फिर से उसके घर पहुंचे और मार पीटकर घर में रखे जेवरात व 80 हजार रुपये लूट ले गए। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने पुलिस से रिपोर्ट मंगाई और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सिढ़पुरा थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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सिढ़पुरा के युवक ने ससुरालीजनों पर नकदी और जेवरात लूटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर न लिखी तो न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। प्रार्थना पत्र में उधारी की रकम भी हड़पने का आरोप लगाया है।
मुस्तकीम पुत्र बक्सूद्दीन निवासी लोहिया नगर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ससुरालीजनों पर मारपीट और लूट का आरोप लगाया। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि मुस्तकीम की शादी वर्ष 2014 में जिला बदायूं के गांव निजामपुर से हुई थी। शादी के दो साल बाद ससुर मुन्न सैफी पुत्र गनीरजा दो लाख रुपये उधार ले गए। इस बीच मुस्तकीम की पत्नी रोशनी बीमार हो गई। इलाज के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी, लेकिन ससुरालीजनों ने रुपये नहीं दिए। जिससे रोशनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद ससुर मुन्ना सैफी, इशरार सैफी, रिश्तेदार चांदवी, शबनम, अलाउद्दीन, इदरीश, नन्हीं कस्बा सिढ़पुरा पहुंचे। जहां रोशनी को मारने का आरोप लगाते हुए मारपीट कर दी। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि अगस्त 2018 में ये रिश्तेदार फिर से उसके घर पहुंचे और मार पीटकर घर में रखे जेवरात व 80 हजार रुपये लूट ले गए। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने पुलिस से रिपोर्ट मंगाई और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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सिढ़पुरा थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।