{"_id":"61facf24c5616358cf1044e4","slug":"13-medical-store-licenses-suspended-mainpuri-news-agr5231521178","type":"story","status":"publish","title_hn":"नियमों की अनदेखी पर मेडिकल स्टोर के 13 लाइसेंस निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नियमों की अनदेखी पर मेडिकल स्टोर के 13 लाइसेंस निलंबित
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मैनपुरी। नियमों का पालन न करने पर जिले के 13 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए गए। औषधि निरीक्षक के निरीक्षण में इन मेडिकल स्टोर्स पर कमियां पाईं गईं थीं। उन्हीं की रिपोर्ट पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, आगरा ने कार्रवाई की है। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निलंबन आदेश जारी किया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा दवाओं की बिक्री के लिए मेडिकल स्टोर को लाइसेंस जारी किया जाता है। बीते माह औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें 13 मेडिकल स्टोर्स पर कमियां मिलीं थीं। इसमें दवाओं की थोक बिक्री करने वाले जनता मेडिकल स्टोर कुरावली, आशू ड्रग हाउस मैनपुरी, जनता मेडिकल स्टोर बिछवां, हुरेन मेडिकल एजेंसी मैनपुरी, आलोकार्स ड्रग हाउस मधन, मिश्रा मेडिकल स्टोर घिरोर और रोहित मेडिकल स्टोर्स पर क्रय-विक्रय के बिल सही नहीं मिले थे। फुटकर दवाओं की बिक्री करने वाले न्यू वासू मेडिकल स्टोर भोगांव, जय अंबे मेडिकल स्टोर ज्योंति तिराहा, आशा मेडिकल स्टोर कचहरी रोड, परी राजपूत मेडिकल स्टोर भोजपुरा, उपकार मेडिकल स्टोर घिरोर और कृष्णा मेडिकल स्टोर बरनाहल पर फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिलने के साथ ही क्रय-विक्रय रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक भिन्न मिला था। रिपोर्ट औषधि निरीक्षक ने औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, आगरा डॉ. अखिलेश कुमार जैन को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने सभी 13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
----
दो के लाइसेंस रहेंगे निलंबित
जय अंबे मेडिकल स्टोर ज्योंति तिराहा का लाइसेंस तीन दिन के लिए और आशा मेडिकल स्टोर कचहरी रोड का लाइसेंस सात दिन के लिए निलंबित किया गया है। वहीं अन्य मेडिकल स्टोर के लाइसेंस अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किए गए हैं।
विज्ञापन
----
मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में जो भी कमियां मिलती हैं उसकी रिपोर्ट औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा को भेजी जाती है। बीते माह की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
-उर्मिला अग्रवाल, औषधि निरीक्षक, मैनपुरी।
विज्ञापन
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा दवाओं की बिक्री के लिए मेडिकल स्टोर को लाइसेंस जारी किया जाता है। बीते माह औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें 13 मेडिकल स्टोर्स पर कमियां मिलीं थीं। इसमें दवाओं की थोक बिक्री करने वाले जनता मेडिकल स्टोर कुरावली, आशू ड्रग हाउस मैनपुरी, जनता मेडिकल स्टोर बिछवां, हुरेन मेडिकल एजेंसी मैनपुरी, आलोकार्स ड्रग हाउस मधन, मिश्रा मेडिकल स्टोर घिरोर और रोहित मेडिकल स्टोर्स पर क्रय-विक्रय के बिल सही नहीं मिले थे। फुटकर दवाओं की बिक्री करने वाले न्यू वासू मेडिकल स्टोर भोगांव, जय अंबे मेडिकल स्टोर ज्योंति तिराहा, आशा मेडिकल स्टोर कचहरी रोड, परी राजपूत मेडिकल स्टोर भोजपुरा, उपकार मेडिकल स्टोर घिरोर और कृष्णा मेडिकल स्टोर बरनाहल पर फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिलने के साथ ही क्रय-विक्रय रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक भिन्न मिला था। रिपोर्ट औषधि निरीक्षक ने औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, आगरा डॉ. अखिलेश कुमार जैन को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने सभी 13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
विज्ञापन
----
दो के लाइसेंस रहेंगे निलंबित
जय अंबे मेडिकल स्टोर ज्योंति तिराहा का लाइसेंस तीन दिन के लिए और आशा मेडिकल स्टोर कचहरी रोड का लाइसेंस सात दिन के लिए निलंबित किया गया है। वहीं अन्य मेडिकल स्टोर के लाइसेंस अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किए गए हैं।
विज्ञापन
----
मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में जो भी कमियां मिलती हैं उसकी रिपोर्ट औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा को भेजी जाती है। बीते माह की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
-उर्मिला अग्रवाल, औषधि निरीक्षक, मैनपुरी।