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ई-वे बिल के बिना माल पकड़ा तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना

Wed, 03 Jan 2018 07:44 PM IST
Updated Wed, 03 Jan 2018 07:44 PM IST
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ई-वे बिल के बिना माल पकड़ा तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना
e way bill - फोटो : amar ujala
मथुरा। अगर आप 50 हजार से अधिक का माल प्रदेश के बाहर से या फिर प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले तक ले जा रहे हैं तो फिर ई-वे बिल माल के साथ होना अनिवार्य है। अगर चेकिंग मेें बिल नहीं मिला तो फिर जीएसटी विभाग भारी भरकम जुर्माना लगा सकता है।
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सरकार ने प्रदेश में कुल 20 वस्तुओं पर ई-वे बिल की अनिवार्यता लागू कर दी है। इन वस्तुओं में मेंथा ऑयल, मेंथॉल डीएमओ, सुपाड़ी, सभी प्रकार के खाद्य तेल, लोहा इस्पात, कोलतार, तारकोल, बिटुमिन, मिट्टी निर्मित टाइल्स, मार्बल स्टोन, सिगरेट, सिगार, पान मसाला, तंबाकू, टायर ट्यूब, कत्था, सेनेटरी वेयर आदि को शामिल किया गया है।
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जीएसटी अफसरों की जांच में परिवहन के दौरान ई-वे बिल नहीं मिला तो भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये धनराशि कुल माल की कीमत और उस पर लगने वाले जीएसटी से भी अधिक हो सकती है। पकड़े गए माल और वाहन को नीलाम भी किया जा सकता है।
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जीएसटी डिप्टी कमिश्नर शशिधर शाही ने बताया सरकार ने ई-वे बिल की अनिवार्यता लागू कर दी है। ये ई-वे बिल विभाग की साइट से अपलोड किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
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