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बिना लाइसेंस के नहीं हो सकेगी मीट की बिक्री

Sat, 08 Dec 2018 08:55 PM IST
Updated Sat, 08 Dec 2018 08:55 PM IST
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बिना लाइसेंस के नहीं हो सकेगी मीट की  बिक्री
मैनपुरी। मीट विक्रेताओं पर शासन ने एक बार फिर से शिकंजा कस दिया है। बिना लाइसेंस व पंजीकरण के मीट की बिक्री नहीं हो सकेगी। खाद्य विभाग ने मीट विक्रेताओं को दुकानें बंद करने की चेतावनी दे दी है। सोमवार से बिना लाइसेंस के मीट की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से बिना लाइसेंस की मीट की बिक्री का कारोबार किया जाता है। नियम है कि कोई भी दुकानदार दुकान पर पशु-पक्षियों को नहीं काट सकता है। ये काम स्लॉटर हाउस में ही किया जाना चाहिए, लेकिन जिले में कहीं भी स्लॉटर हाउस नहीं है। इसे लेकर पहले भी एक बार शिकंजा कसा जा चुका है, लेकिन छोटे दुकानदारों की परेशानी को देखते हुए शासन ने चिकिन की बिक्री के लिए स्लॉटर हाउस से छूट दे दी थी।
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इसके लिए शासन द्वारा पंजीकरण की बाध्यता की गई थी। इसके साथ ही साफ-सफाई व अन्य नियमों का पूरा पालन करना होगा। शुक्रवार को शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को कार्रवाई के संबंध में निर्देशित किया है। इसके बाद अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को चेतावनी जारी कर दी है। अगर सोमवार तक नियमों के अनुसार बिक्री न हुई तो कार्रवाई की जाएगी। जिले में एक हजार से अधिक मीट की छोटी बड़ी दुकानें संचालित हैं, लेकिन पंजीकरण की अगर बात करें तो केवल 12 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। जबकि बीते वर्ष कराए गए 18 पंजीकरणों की वैद्यता समाप्त हो चुकी है।
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इन नियमों का करना होगा पालन
-पक्की होनी चाहिए दुकान
-आबादी से बाहर हो दुकान
-धार्मिक स्थल से 100 मीटर दूरी जरूरी
-दुकान के बाहर काला शीशा होना चाहिए
-बंद कमरे में काटे जाएंगे मुर्गे
-दुकान के बाहर नहीं लटक सकेंगे चिकिन
-अपशिष्ट के निस्तारण की करनी होगी व्यवस्था

77 आवेदन हो चुके हैं निरस्त
बीते वर्ष भी मीट विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद 77 लोगों ने पंजीकरण कराने के लिए आवेदन किया था। आवेदन में मानक पूरे न होने के चलते इन सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद से अब तक कोई आवेदन लंबित नहीं है।
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मीट विक्रेताओं को पंजीकरण कराने के साथ ही मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार से कार्रवाई शुरू की जाएगी।
डॉ. जतिन कुमार, अभिहित अधिकारी, मैनपुरी।
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