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बिलराम चेयरमैन के खिलाफ जन्मतिथि में हेरफेर का मामला दर्ज
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कासगंज। बिलराम नगर पंचयत अध्यक्ष के अपनी उम्र में हेेरफेर कर चुनाव लड़ने के मामले में कोर्ट के आदेश पर ढोलना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
बिलराम के मोहल्ला काजी निवासी अकील अहमद ने नगर पंचयात बिलराम की अध्यक्ष ज्योति निवासी मोहल्ला कस्साबान बिलराम की उम्र पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में वाद दायर किया। था। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने नामांकन के समय वर्ष 2014 का हाईस्कूल की परीक्षा का अंकपत्र सह प्रमाण जमा किया, जिसमें उनकी आयु 28 जुलाई 1987 अंकित हैं, जो फर्जी एवं कूटरचित है। इस मामले में एक अन्य प्रत्याशी कुसुमा देवी ने नगर पंचायत अध्यक्ष की आयु चुनाव के समय 30 वर्ष से कम होने के आधार पर चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए 2017 में याचिका दायर की थी । इस याचिका के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष की हाईस्कूल परीक्षा 2005 का प्रमाणपत्र व अंकपत्र प्रस्तुत किया है। इसमें उनकी आयु 28 जुलाई 1990 दर्शाई गई है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
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बिलराम के मोहल्ला काजी निवासी अकील अहमद ने नगर पंचयात बिलराम की अध्यक्ष ज्योति निवासी मोहल्ला कस्साबान बिलराम की उम्र पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में वाद दायर किया। था। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने नामांकन के समय वर्ष 2014 का हाईस्कूल की परीक्षा का अंकपत्र सह प्रमाण जमा किया, जिसमें उनकी आयु 28 जुलाई 1987 अंकित हैं, जो फर्जी एवं कूटरचित है। इस मामले में एक अन्य प्रत्याशी कुसुमा देवी ने नगर पंचायत अध्यक्ष की आयु चुनाव के समय 30 वर्ष से कम होने के आधार पर चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए 2017 में याचिका दायर की थी । इस याचिका के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष की हाईस्कूल परीक्षा 2005 का प्रमाणपत्र व अंकपत्र प्रस्तुत किया है। इसमें उनकी आयु 28 जुलाई 1990 दर्शाई गई है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
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