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जीएसटी: आगरा के 1540 व्यापारियों ने नहीं भरा रिटर्न

Sat, 16 Dec 2017 11:38 PM IST
Updated Sat, 16 Dec 2017 11:38 PM IST
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जीएसटी: आगरा के 1540 व्यापारियों ने नहीं भरा रिटर्न
आगरा। जीएसटी लागू होने के बाद अब तक एक भी रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के बाहर से ई-वे बिल के जरिए माल मंगाने वाले 1900 व्यापारियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
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वहीं जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की जांच में 1540 ने जुलाई से नवंबर के बीच कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया। इनके खिलाफ टैक्स निर्धारण और जुर्माने की कार्रवाई वाणिज्य कर विभाग ने शुरू कर दी है।
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वाणिज्य कर एडीशनल कमिश्नर डा. बुद्धेश मणि ने बताया कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों में से कई फर्म फर्जी पाई गईं, उनके पंजीकरण निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जिले में 1540 व्यापारियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया।
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इनके व्यापार स्थलों की जांच एक सप्ताह में कराई जाएगी। ई-वे बिल से मांग मंगाने वाले 1900 व्यापारियों की जांच के बाद कर निर्धारण और अर्थ दंड की कार्रवाई शुरू की गई है।

वहीं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड वन राज्य कर विभाग डा. बुद्धेश मणि ने बताया कि ‘कई व्यापारियों ने केवल कर चोरी के लिए जीएसटी पंजीकरण ले लिया है, लेकिन व्यापार नहीं कर रहे। ऐसे व्यापारियों के पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। संबंधित व्यापारियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। पंजीयन जांच के समय इनवाइस और माल के स्टॉक का ब्यौरा अंकित किया जाएगा’


बोर्ड पर जीएसटीएन नहीं तो 25 हजार का जुर्माना

राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान अगर फर्म के नाम के साथ जीएसटीआईएन या पंजीयन संख्या बोर्ड पर लिखी नहीं होगी तो उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

फिलहाल जांच में अधिकारियों ने व्यापारियों को नंबर भी अंकित कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन भविष्य के लिए चेतावनी दी है कि अगर बोर्ड पर जीएसटीआईएन अंकित नहीं होगा तो जुर्माना लगाया जाएगा।

उत्पीड़न हो तो यहां करें शिकायत

ज्वाइंट कमिश्नर संभाग ए 7235002305
ज्वाइंट कमिश्नर संभाग बी 7235002306

टैक्स चोरी की सूचना यहां दें

केएन पाल ज्वाइंट कमिश्नर संभाग ए 7235002308
अयूब अली ज्वाइंट कमिश्नर संभाग बी 7235002309

अगले सप्ताह इनकी जांच

बैंक्वेट हॉल, कम्यूनिटी सेंटर, गेस्ट हाउस, क्लब, कैटरिंग, डेकोरेशन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, टेंट-पंडाल, जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग संस्थान, कोरियर एजेंसी, प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी एजेंसी, टेलर की जांच अगले सप्ताह की जाएगी। जिन व्यापारियों ने इन सेवा क्षेत्रों में अब तक पंजीकरण नहीं लिया है, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) करेगी।


इनके नेतृत्व में बनी टीमें

ज्वाइंट कमिश्नर सीपी मिश्र, एमके शुक्ल, ज्वाइंट कमिश्नर (एसआईबी) केएन पाल तथा अयूब अली के नेतृत्व में टीमें गठित कर दी गई हैं। प्रतिष्ठानों की चेकिंग की नियमित मानीटरिंग उनके द्वारा की जा रही है।
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