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Agra News: किशोर की गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की सजा
Fri, 08 Nov 2024 10:18 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 08 Nov 2024 10:18 PM IST
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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव रैपुरा में पांच साल पहले तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग करके एक किशोर की गैर इरादतन हत्या करने वाले को अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
थाना कुर्रा के गांव रैपुरा के रहने वाले राज का 12 जनवरी 2019 को तिलक का कार्यक्रम था। तिलक में राज के पिता के बुलाने पर पड़ोस में रहने वाला 14 साल का अनीस भी गया था। वह डीजे के पास खड़ा था। तभी गांव के रहने वाले सुशील उर्फ टीकाराम ने पौनिया से हर्ष फायरिंग की। फायरिंग की चपेट में आकर अनीस की मृत्यु हो गई। दीनदयाल और राजकुमार घायल हो गए। अनीस के पिता भानूप्रताप ने सुशील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद सुशील के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने सुशील केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर सुशील को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाया गया। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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पौनिया रखने पर तीन साल की सजा
मैनपुरी। पुलिस ने सुशील की निशानदेही पर घटना में प्रयोग की गई पौनिया भी बरामद की थी। इसका मुकदमा अलग से चला। सुशील के खिलाफ पौनिया रखने का आरोप साबित हो गया। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने पौनिया रखने पर तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। संवाद
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थाना कुर्रा के गांव रैपुरा के रहने वाले राज का 12 जनवरी 2019 को तिलक का कार्यक्रम था। तिलक में राज के पिता के बुलाने पर पड़ोस में रहने वाला 14 साल का अनीस भी गया था। वह डीजे के पास खड़ा था। तभी गांव के रहने वाले सुशील उर्फ टीकाराम ने पौनिया से हर्ष फायरिंग की। फायरिंग की चपेट में आकर अनीस की मृत्यु हो गई। दीनदयाल और राजकुमार घायल हो गए। अनीस के पिता भानूप्रताप ने सुशील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद सुशील के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने सुशील केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर सुशील को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाया गया। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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पौनिया रखने पर तीन साल की सजा
मैनपुरी। पुलिस ने सुशील की निशानदेही पर घटना में प्रयोग की गई पौनिया भी बरामद की थी। इसका मुकदमा अलग से चला। सुशील के खिलाफ पौनिया रखने का आरोप साबित हो गया। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने पौनिया रखने पर तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। संवाद