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Agra News: जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा

Sat, 03 Aug 2024 10:51 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 03 Aug 2024 10:51 PM IST
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10 years' imprisonment to a man guilty of murderous attack
मैनपुरी। थाना बरनाहल क्षेत्र में छह साल पहले एक युवक को घर से ले जाकर जानलेवा हमला करके घायल करने वाले को एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद हमला करने वाले को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना बरनाहल के गणेशपुर गढिया के रहने वाले जितेंद्र उर्फ जीतू को 17 नवंबर 2018 को बनिगवां का रहने वाला गौरव और नितिन बाइक से अपने साथ ले गया। रास्ते में उस पर जानलेवा हमला करके तमंचे से सिर में गोली मार दी। जीतू को अचेत हालत में छोड़कर दोनों भाग गए। जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे जीतू के पिता राजवीर ने घायल पुत्र का इलाज कराने के बाद रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायल सहित गवाहों ने गौरव केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर गौरव को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने 10 साल की सजा सुनाकर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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तमंचा रखने पर पांच हजार का जुर्माना

पुलिस ने घटना के बाद गौरव को जेल भेज दिया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयोग किया गया तमंचा भी बरामद किया। पुलिस ने उसके खिलाफ तमंचा रखने के आरोप में भी चार्जशीट भेज दी। यह मुकदमा अलग से चला। सुनवाई के दौरान गौरव के खिलाफ तमंचा रखने का आरोप साबित हुआ। एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने तमंचा रखने में तीन साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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