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Agra News: किशोरी से गलत हरकत के दोषी को 10 साल की सजा

Sat, 17 Aug 2024 10:47 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 17 Aug 2024 10:47 PM IST
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10 years' imprisonment to a man found guilty of misbehaving with a teenage girl
मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र में छह साल पहले ननिहाल आई एक किशोरी से दुष्कर्म करके जान से मारने की धमकी देने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दोषी पाकर 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना किशनी के एक गांव में वर्ष 2018 में एक किशोरी अपनी ननिहाल आई थी। 20 जून 2018 की शाम 7 बजे वह शौच के लिए खेत पर गई थी। जब वह खेत में पहुंची तो उसकी ननिहाल का रहने वाला सत्यपाल वहां पहुंच गया। किशोरी को दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने विरोध किया तो उसको जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। किशोरी के शिकायत करने पर उसके मामा ने सत्यपाल के खिलाफ थाना किशनी में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर सत्यपाल को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने सत्यपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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