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दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई गई
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मैनपुरी। थाना करहल क्षेत्र में तीन साल पहले किशोरी को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने 10 साल की सजा सुनाई गई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने केे बाद दुष्कर्मी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया।
कस्बा करहल के एक मोहल्ला की रहने वाली एक किशोरी 15 अप्रैल 2017 की रात घर पर थी। तभी लहटोई निवासी आशीष उर्फ पंची उसके घर पहुंचा। मकान की कुंडी खुलवाकर किशोरी को जबरन अपने साथ जीप से ले गया। उसने दिल्ली और आगरा में किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद आशीष के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर आशीष को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने 10 साल की सजा सुनाकर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार रुपये
दुष्कर्मी आशीष पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिया है कि जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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कस्बा करहल के एक मोहल्ला की रहने वाली एक किशोरी 15 अप्रैल 2017 की रात घर पर थी। तभी लहटोई निवासी आशीष उर्फ पंची उसके घर पहुंचा। मकान की कुंडी खुलवाकर किशोरी को जबरन अपने साथ जीप से ले गया। उसने दिल्ली और आगरा में किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद आशीष के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर आशीष को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने 10 साल की सजा सुनाकर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार रुपये
दुष्कर्मी आशीष पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिया है कि जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।