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Shimla News: चेक बाउंस मामले में दोषी करार

Tue, 17 Jan 2023 11:52 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Jan 2023 11:52 PM IST
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Woman convicted in check bounce case
शिमला। जिला अदालत चक्कर ने शिमला के रझाणा की सुमित्रा देवी को चेक बाउंस के मामले में दोषी ठहराया है। इस जुर्म के लिए उसे कितनी सजा सुनानी है, इसकी सुनवाई बाद में की जाएगी।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने हिमाचल प्रदेश वाणिज्यिक निगम की शिकायत को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। महिला ने निगम से 4.56 लाख रुपये का लोन लिया था। इस लोन को चुकाने के लिए उसने निगम को कई चेक जारी किए। उसका 55 हजार रुपये का चेक बाउंस हो गया।
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चेक बाउंस होने पर शिकायतकर्ता ने महिला के खिलाफ अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। गवाहों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने पाया कि महिला ने शिकायतकर्ता को गुमराह करने के इरादे से चेक जारी किया था। ब्यूरो
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