हिमाचल में महंगी होगी शराब, जानिए कितनी?
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हिमाचल में एक अप्रैल से शराब 10 से 15 फीसदी महंगी हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने शराब ठेकों की बेसिक लाइसेंस फीस में 15 फीसदी का इजाफा किया है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग ने शनिवार को बेसिक लाइसेंस फीस की नई दरें जारी कर दी हैं।
सरकार के इस कदम के बाद शराब की कीमतों में इजाफा होना तय है। शराब की बढ़ी हुई दरें भी विभाग की ओर से 31 मार्च से पहले तय कर दी जाएंगी। नई आबकारी नीति में शराब ठेकों के रिन्यूवल की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
केवल बेसिक लाइसेंस फीस में ही वृद्धि की गई है। इसी बढ़ोतरी से शराब की कीमतों पर असर पड़ेगा। इससे उत्पादकों से लेकर ठेकेदारों तक इसकी चपेट में आएंगे। विभाग ने शराब की बोतलों पर बढ़ी हुई दरों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन आने के बाद दरें तय कर दी जाएंगी।
सरकार को होगी 152 करोड़ की कमाई
इस बढ़ोतरी से सरकार को अगले वित्तीय वर्ष में 152 करोड़ रुपये अतिरिक्त कमाई होगी।
न्यूनतम गारंटी कोटा(पीएलएस)======बेसिक लाइसेंस फीस (रुपये में)
15000 पीएसएल=====================38000
15001 से 25000 पीएसएल==============51000
25001 से 35000 पीएसएल==============63000
35001 से 45000 पीएसएल==============76000
45001 से 65000 पीएसएल==============94000
65001 से 80000 पीएसएल==============107000
80001 से 100000 पीएसएल=============132000
100001 से 200000 पीएसएल============259000
200001 पीएसएल से अधिक=============638000
कोटा का झंझट खत्म
हिमाचल में शराब उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए सरकार ने कोटे का झंझट खत्म कर दिया है। एक निश्चित मात्रा में शराब की बिक्री करने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। सरकार ने विक्रेताओं के प्रति लचीलापन रुख अपनाते हुए यह कदम उठाया है।
आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त जेसी चौहान का कहना है कि सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद बेसिक लाइसेंस फीस की दरें बढ़ाई हैं। रिन्यूवल के लिए ठेकेदारों से आवेदन मांगे हैं।
नई आबकारी नीति में शराब ठेकों के रिन्यूवल की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।