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Shimla News: पत्नी, मां और बच्चों को मिलेगा 15.11 लाख रुपये मुआवजा

Fri, 21 Mar 2025 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Mar 2025 11:59 PM IST
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Wife, mother and children will get compensation of Rs 15.11 lakh
एमएसीटी अजय मेहता की अदालत ने सुनाया फैसला, प्रतिवादियों को 30 दिन में मुआवजे देने के आदेश
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ब्रोटीवाला में 19 नवंबर 2018 को दुर्घटना में हो गई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद आश्रितों को 15.11 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसमें मृतकों की पत्नी, मां और उनके दो बच्चे शामिल हैं।

न्यायाधीश अजय मेहता (मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल) ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने द ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी और उत्तरप्रदेश के जिला बुलंदशहर (वाहन मालिक) निवासी अतुल कुमार को 30 दिन के भीतर प्रति वर्ष 7.5 प्रतिवर्ष के ब्याज के साथ दावेदारों को भुगतान करने का आदेश दिया है। एमएसीटी ने फैसला सुनाते हुए मृतक के परिवार वालों को 15,11,780 रुपये देने का फैसला सुनाया है। इसमें गीता राम की दावेदार पत्नी शांता देवी, दो बच्चे और मां तोतु देवी को 40 : 25 : 25 : 10 के अनुपात में मुआवजा राशि मिलेगी। न्यायाधिकरण ने यह भी निर्देश दिए हैं कि याचिकर्ताओं के शेयरों की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में दो साल के लिए एफडीआर के रूप में निवेश की जाए। दरअसल 19 नवंबर 2018 को सुन्नी के ओगली निवासी गीता राम (44) बद्दी में वाहन दुर्घटना का शिकार हो गए थे। पेशे से गीता राम बद्दी-झाड़माजरी में सुरक्षा पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे। हादसे के समय वह पैदल सड़क पर आवाजाही कर रहे थे। बरोटीवाला में दो मोटरसाइकिल वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में एक मोटरसाइकिल पैदल चल रहे गीता राम से टकरा गया था जिसमें में वह बुरी तरह से घायल हो गए थे। उपचार के लिए गीता राम को पीजीआई रेफर किया था जहां दो दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी।
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