Shimla: विजय शंकर तिवारी बोले- हिमाचल में डेढ़ लाख लोगों को हितचिंतक बनाएगी विश्व हिंदू परिषद
विहिप के केंद्रीय सह मंत्री एवं अखिल भारतीय प्रचार प्रसार प्रमुख विजय शंकर तिवारी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद को कार्य करते हुए 58 वर्ष हो गए हैं, जिसमें कई आंदोलन, अभियान और सृजनात्मक कार्य हाथ में लिए गए हैं।
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विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रांत में आगामी 15 दिनों में डेढ़ लाख हिंदुओं को हितचिंतक अभियान के माध्यम से जोड़ने के लिए संपर्क करेगी। विहिप के केंद्रीय सह मंत्री एवं अखिल भारतीय प्रचार प्रसार प्रमुख विजय शंकर तिवारी ने शनिवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद को कार्य करते हुए 58 वर्ष हो गए हैं, जिसमें कई आंदोलन, अभियान और सृजनात्मक कार्य हाथ में लिए गए हैं। वर्ष 1984 में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन आरंभ हुआ। आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही रामसेतु, अनुच्छेद 370, 35ए आदि विषयों पर भी हिंदू समाज की भागीदारी और सहयोग से सफलता अर्जित की है। इस अवसर पर हिमाचल प्रांत के मंत्री डॉ. सुनील जसवाल भी उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि आज से 10 वर्ष पूर्व तक लव जिहाद की बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे, परंतु विगत कुछ दिनों में देश में हिंदू लड़कियों की नृशंस हत्याओं ने इस भ्रांति से पर्दा हटा दिया है। आज सरकारों ने धर्मांतरण पर कानून बना दिए हैं। गो सुरक्षा तथा गो संवर्धन के लिए अनेक कार्य प्रारंभ किए गए हैं। पंचगव्य से औषधियां बनाई गई हैं, जो काफी प्रचलित हुई हैं। वेदों पर वैज्ञानिक और शास्त्रीय अध्ययन के लिए संस्थान स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के साठ वर्ष पूर्ण हो जाएंगे।
इस हीरक जयंती के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के इस देश व्यापी हितचिंतक अभियान को सर्वस्पर्शी बनाने के लिए हिमाचल प्रांत में 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक समाज के हर जाति, मत, पंथ संप्रदाय से संपर्क कर उन्हें हिंदू समाज और राष्ट्र हित के कार्योें से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान में विशेष वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए विशेष संपर्क भी किया जाएगा। शिक्षाविदों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, सीए, वकीलों, पूर्व जजों, गायकों, अभिनेताओं आदि को भी जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और लोभ एवं बलपूर्वक किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने धर्मांतरण संशोधन विधेयक पारित किया है। इसके तहत बलपूर्वक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा को कम से कम सात साल से बढ़ाकर अधिकतम 10 साल तक कर दिया गया है।