वरिष्ठ मंत्री विद्या स्टोक्स को एक और झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
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चुनाव आयोग के बाद अब हिमाचल हाईकोर्ट से भी वरिष्ठ मंत्री विद्या स्टोक्स को झटका लगा है। ठियोग से नामांकन रद्द होने के बाद बुधवार को स्टोक्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दो घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने विद्या स्टोक्स को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है।
इसके बाद मंत्री ने अपनी याचिका वापस ले ली है। अब साफ हो गया है कि मंत्री इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। विद्या स्टोक्स ने ठियोग से बतौर कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन रद्द करने के चुनाव अधिकारी के 24 अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी।
बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। करीब दो घंटे की बहस के बाद राहत न मिलने से विद्या स्टोक्स ने अपनी याचिका वापस ले ली।
समर्थकों ने दी चुनौती देने की सलाह
हालांकि, प्रार्थी की ओर से चुनाव अधिकारी के आदेश को याचिका के माध्यम से चुनौती देने की छूट की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकारते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। स्टोक्स समर्थकों के एक गुट ने बुधवार सुबह विद्या स्टोक्स को नामांकन रद्द करने के सहायक चुनाव अधिकारी के फैसले को चुनौती देने की सलाह दी।
इसके लिए स्टोक्स तैयार हो गईं। इससे पहले मंगलवार शाम को स्टोक्स ने इस फैसले पर किसी भी तरह की अपील या शिकायत करने से इंकार किया। बुधवार को सुबह उनके कुछ समर्थक उनका विचार बदलने में कामयाब हो गए।