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CBI Court Decision: पीएनबी की कुल्लू शाखा में फर्जी केसीसी ऋण मामले में बैंक प्रबंधक सहित दो अन्य दोषी करार

Sat, 18 Jun 2022 11:39 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 18 Jun 2022 11:39 PM IST
सार

प्रदेश के कुल्लू स्थित पीएनबी की शाखा में 26 फर्जी केसीसी ऋण स्वीकृत कर एक करोड़ 12 लाख की चपत लगाने के मामले में विशेष न्यायाधीश सीबीआई शिमला की अदालत ने पूर्व बैंक प्रबंधक सहित दो अन्यों को दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया है। 

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Two others including bank manager convicted in fake KCC loan case in PNB's Kullu branch
कोर्ट(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित पीएनबी की शाखा में 26 फर्जी केसीसी ऋण स्वीकृत कर एक करोड़ 12 लाख की चपत लगाने के मामले में विशेष न्यायाधीश सीबीआई शिमला की अदालत ने पूर्व बैंक प्रबंधक सहित दो अन्यों को दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया है।   पूर्व बैंक प्रबंधक शिवदयाल बोध, मीने राम और ताशी फुं चोग के खिलाफ  सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामले दर्ज किए हैं।

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इसमें अब 24 जून को सजा सुनाई जाएगी। मामले में पेश तथ्यों के अनुसार वर्ष 2010 से 2012 तक दोषी शिवदयाल बोध ने अपने ओहदे का दुरुपयोग कर बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर 26 फ र्जी केसीसी लोन तैयार किए। इन फर्जी ऋण को स्वीकृत करने के लिए फर्जी राजस्व दस्तावेजों का प्रयोग किया। बैंक के सर्किल हेड राजीव खन्ना की लिखित शिकायत पर सीबीआई ने इनके खिलाफ  मामले दर्ज कर जांच की।

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