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Shimla News: दो नाबालिग लड़कियों की करवा दी शादी, जांच शुरू
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गर्भवती होने पर जांच कराने आईं थीं अस्पताल
अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने दर्ज किया केस
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिले में दो नाबालिग लड़कियों की शादी का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है। इसका खुलासा तब हुआ जब दोनों लड़कियां गर्भवती होने के बाद जांच करवाने अस्पताल पहुंचीं।
इस दौरान जब उनके दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि दोनों की उम्र 18 साल से कम है। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों नाबालिगों के बयान दर्जकर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्जकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में दोनों ने बताया कि उनसे बहला फुसलाकर शादी की गई है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं। इसमें एक की उम्र 16 साल और दूसरी की उम्र 18 से कम है। प्रदेश सरकार के नियमों के मुताबिक युवती की शादी के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होना अनिवार्य है। इसके बावजूद प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में कम उम्र की युवतियों की शादी के मामले सामने आते रहते हैं। इसको लेकर पुलिस कानून के आधार पर सख्त कार्रवाई कर रही है। दोनों ही मामले चिड़गांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। यह दोनों मामले अलग-अलग क्षेत्रों के हैं।
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अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने दर्ज किया केस
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिले में दो नाबालिग लड़कियों की शादी का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है। इसका खुलासा तब हुआ जब दोनों लड़कियां गर्भवती होने के बाद जांच करवाने अस्पताल पहुंचीं।
इस दौरान जब उनके दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि दोनों की उम्र 18 साल से कम है। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों नाबालिगों के बयान दर्जकर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्जकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में दोनों ने बताया कि उनसे बहला फुसलाकर शादी की गई है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं। इसमें एक की उम्र 16 साल और दूसरी की उम्र 18 से कम है। प्रदेश सरकार के नियमों के मुताबिक युवती की शादी के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होना अनिवार्य है। इसके बावजूद प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में कम उम्र की युवतियों की शादी के मामले सामने आते रहते हैं। इसको लेकर पुलिस कानून के आधार पर सख्त कार्रवाई कर रही है। दोनों ही मामले चिड़गांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। यह दोनों मामले अलग-अलग क्षेत्रों के हैं।
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