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HP Court: निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले की तीसरे जज ने शुरू की सुनवाई, अब अगली हियरिंग इस दिन

Fri, 10 May 2024 05:36 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 10 May 2024 05:36 PM IST
सार

तीन निर्दलीय विधायकों का उपचुनाव लड़ने का मामला फिलहाल लटक गया है। दोनों जजों के अलग मत होने की वजह से मामला तीसरे जज को भेजा गया था। वहीं, शुक्रवार को निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में एक बार फिर तीसरे जज ने सुनवाई की। 

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third judge will take decision on resignation of three independent mlas case in himachal
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में एक बार फिर तीसरे जज ने सुनवाई की। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत 28 मई को दोनों पक्षों की दलीलें अब नए तरीके से सुनेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले में निर्णय सुना दिया था। दोनों जजों के अलग मत होने की वजह से मामला तीसरे जज को भेजा गया था।

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मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने अपने फैसले में याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने फैसले में कहा था कि इस्तीफा स्वीकार करना विधानसभा अध्यक्ष का सांविधानिक अधिकार है। संविधान की धारा 190 (3) बी के तहत विधानसभा अध्यक्ष को शक्तियां दी गई हैं। जिसके तहत वह कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी ओर न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने फैसले में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष चार हफ्तों के अंदर अपना निर्णय दें।
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यह है मामला
बता दें कि याचिकाकर्ता तीन निर्दलीय विधायक हैं। इन तीनों ने राज्यसभा चुनाव के बाद 22 मार्च को अपने-अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए थे। 23 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने इनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए। अध्यक्ष ने इन तीनों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि निर्दलीय विधायकों ने दबाव में आकर इस्तीफे सौंपे हैं।
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याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में चुनौती दी गई है कि जब त्यागपत्र स्वेच्छा से दिए गए हैं तो स्वीकार क्यों नहीं किए गए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। मामला अदालत में होने की वजह से तीन निर्दलीय विधायकों का उपचुनाव लड़ने का रास्ता फिलहाल लटक गया है।

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