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Shimla News: चोरी मामले में पीड़ित पक्ष को मिलेंगे 2.40 लाख रुपये
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपर कोर्ट ने किया संशोधित
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने चोरी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट चौपाल के आक्षेपित निर्णय को संशोधित किया है। न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने अपीलकर्ताओं को 2,40,000 रुपये की राशि को वापस पाने का हकदार माना है।
आदेश दिए कि इस राशि को वापस लेने के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करें। अपीलकर्ता राजेंद्र सिंह और रविंदर मधाइक ने 17 दिसंबर 2021 को ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है। इसमें कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था। यह मामला 23 अक्तूबर 2013 को नेरवा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक दुकान में आभूषणों की जांच में पाया कि चार सोने की चेन और दो जोड़ी सोने की बालियां गायब थीं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उत्तराखंड के तहसील रुड़की निवासी आरोपी घमखर अली और सनवर अली दुकान पर आए। उन्होंने चांदी की अंगूठियां खरीदी थीं। आरोप लगे थे उन्होंने इस दौरान सोने के आभूषण चुराल लिए। अभियोजन पक्ष ने मामला साबित करने के लिए 11 गवाहों से पूछताछ की लेकिन केस के दौरान ठोस सबूतों के अभाव में अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। इस दौरान ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने ऊपरी अदालत में गुहार लगाई। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को आरोपियों से जांच के दौरान जब्त की गई 2.40 लाख रुपये की राशि जारी करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपर कोर्ट ने किया संशोधित
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने चोरी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट चौपाल के आक्षेपित निर्णय को संशोधित किया है। न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने अपीलकर्ताओं को 2,40,000 रुपये की राशि को वापस पाने का हकदार माना है।
आदेश दिए कि इस राशि को वापस लेने के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करें। अपीलकर्ता राजेंद्र सिंह और रविंदर मधाइक ने 17 दिसंबर 2021 को ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है। इसमें कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था। यह मामला 23 अक्तूबर 2013 को नेरवा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक दुकान में आभूषणों की जांच में पाया कि चार सोने की चेन और दो जोड़ी सोने की बालियां गायब थीं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उत्तराखंड के तहसील रुड़की निवासी आरोपी घमखर अली और सनवर अली दुकान पर आए। उन्होंने चांदी की अंगूठियां खरीदी थीं। आरोप लगे थे उन्होंने इस दौरान सोने के आभूषण चुराल लिए। अभियोजन पक्ष ने मामला साबित करने के लिए 11 गवाहों से पूछताछ की लेकिन केस के दौरान ठोस सबूतों के अभाव में अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। इस दौरान ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने ऊपरी अदालत में गुहार लगाई। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को आरोपियों से जांच के दौरान जब्त की गई 2.40 लाख रुपये की राशि जारी करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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