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Shimla News: राजधानी में गैर हिमाचली के बनेंगे तहबाजारी कार्ड

Tue, 26 Aug 2025 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 26 Aug 2025 11:59 PM IST
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Tehbazari cards will be made for non Himachalis in the capital
नगर निगम जारी करेगा तहबाजारियों को पहचान पत्र, शहर में कर सकेंगे फड़ी लगाकर कारोबार
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सबसे पहले पुराने तहबाजारियों को मिलेंगे पहचान पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
शिमल। राजधानी के बाजारों में दुकानें सजाने के लिए गैर हिमाचली यानि बाहरी राज्यों के लोग भी पंजीकरण करवा सकेंगे। नगर निगम इनके भी तहबाजारी पहचान पत्र बनाएगा और शहर में चिह्नित किए स्थानों पर सामान बेचने की छूट देगा। इसके लिए निगम ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।

हिमाचली और बाहरी राज्य के लोग सभी इस पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार तहबाजारी के लिए सभी के आवेदन लिए जाने हैं। इनमें क्षेत्र आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। नगर निगम का कहना है कि पहले तैयार की गई सूची में भी सैकड़ों गैर हिमाचली लोगों के तहबाजारी पहचान पत्र बने हैं और यह लोग शहर में लंबे समय से सामान भी बेच रहे हैं। शहर में तहबाजारी के लिए नगर निगम ने कई शर्तें तय की हैं। पंजीकरण के आवेदन में सभी लोगों को आधार कार्ड, राशनकार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी देना होगा। पुलिस से सत्यापन के साथ शपथपत्र देना होगा कि आवेदनकर्ता की शहर में कहीं कोई पक्की दुकान नहीं है। इन सभी शर्ताें को पूरा करने पर ही आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त भुवन शर्मा ने कहा कि तहबाजारी पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
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पुराने तहबाजारियों को प्राथमिकता
शहर में नगर निगम सबसे पहले उन तहबाजारियों के पहचान पत्र जारी करेगा जो लंबे समय से शहर में कारोबार कर रहे हैं। इनके पहले भी पहचान पत्र बने हैं और इन्हें सामान बेचने के लिए स्थान भी आवंटित किया है। शहर के लोअर बाजार से शिफ्ट किए जाने वाले तहबाजारियों को भी पहले पहचान पत्र मिलेंगे। इनके लिए नगर निगम आजीविका भवन के टैरेस पर पक्के स्टॉल बनाने जा रहा है। नए आवेदनों को सबसे बाद पहचान पत्र और सामान बेचने के लिए स्थान आवंटित होंगे।
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एक परिवार से एक ही आवेदन
नगर निगम के अनुसार एक परिवार से एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है। यदि कोई फर्जीवाड़ा कर दो आवेदन करता है तो दोनों रद्द हो सकते हैं। इसमें जिस व्यक्ति को पहचान पत्र जारी होगा, वही सामान बेच सकेगा। इसके अलावा उसकी जगह किसी और को सामान बेचते पकड़े जाने पर पंजीकरण रद्द हो जाएगा।
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