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TCP: हिमाचल में भवनों की एटिक को रिहायशी बनाने के लिए नियम तैयार, जनता से मांगे सुझाव
Sat, 27 May 2023 09:40 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 27 May 2023 09:40 AM IST
सार
प्रदेश सरकार ने भवनों की एटिक को रिहायशी बनाने के लिए नियम तैयार कर लिए हैं। विधि विभाग से मंजूरी के बाद अब सरकार इसके लिए आपत्तियां और सुझाव मांग रही है।
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शिमला शहर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने भवनों की एटिक को रिहायशी बनाने के लिए नियम तैयार कर लिए हैं। विधि विभाग से मंजूरी के बाद अब सरकार इसके लिए आपत्तियां और सुझाव मांग रही है। इसके बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी। एटिक की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भवन मालिकों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) या शहरी निकायों में नक्शा रिवाइज करवाना होगा।
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इसके बाद एटिक की ऊंचाई 3.05 मीटर करने की अनुमति मिलेगी। जिन भवन मालिकों ने नक्शे के विपरीत 10 फीसदी तक निर्माण किया है, वे भी इस लाभ के हकदार होंगे। भवनों की ऊंचाई ज्यादा न हो, इसे भी ध्यान में रखा जा रहा है। सरकार के इस फैसले से नए प्लॉट मालिकों को फायदा होगा। वे नक्शा पास करवाकर निर्माण कार्य के दौरान सीधे तौर पर एटिक को रिहायशी बना सकेंगे।
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उल्लेखनीय है कि शिमला प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला भवन नक्शा पास करने की अनुमति है। एटिक को मंजिल बनाए जाने से लोगों को फायदा होगा। उन्हें मंजिलों की तरह एटिक में बिजली और पानी के कनेक्शन मिल सकेंगे। पहले प्रदेश में एटिक में रहने की अनुमति नहीं थी। एटिक की सेंटर से ऊंचाई 2.70 मीटर होने से इसे मंजिल नहीं माना जाता था। अब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एटिक की ऊंचाई 3.05 मीटर किए जाने पर इसे रिहायशी बनाने का फैसला लिया है।
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