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Shimla News: रेहड़ी-फड़ी, फेरीवाले और ठेका मजदूरों को थाने में करवाना होगा पंजीकरण
Sun, 18 Aug 2024 07:38 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Updated Sun, 18 Aug 2024 07:38 PM IST
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जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, व्यवसायी और ठेकेदार को भी देनी हाेगी लेबर की जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले में किसी भी व्यवसायी, ठेकेदार, कृषक या व्यक्ति की ओर से राज्य या जिला से बाहर से आने वाले श्रमिकों को काम पर रखने से पहले उनका पूरा विवरण तस्वीर सहित संबंधित पुलिस स्टेशन में उपलब्ध करवाना होगा। साथ ही जिला में किसी भी स्थान पर अस्थायी निवास करने वाले सभी रेहड़ी-फड़ी, फेरीवाले और ठेका मजदूरों को भी पुलिस स्टेशन में अपना पंजीकरण करवाना होगा।
आदेशों का उल्लंघन पर करने का प्रवासी मजदूर या उसके नियोक्ता के खिलाफ मुकदमा चलाया जा जाएगा। ये आदेश विभिन्न मेलों में आने वाले श्रमिकों पर लागू नहीं होंगे। जिला मजिस्ट्रेट अपूर्व देवगन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (सीआरपीसी 144) के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी ने बताया है कि जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बाहर से काम करने के लिए आ रहे हैं। उनका पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी स्तर पर उनका पंजीकरण करने के बाद, उनके मूल स्थानों से सत्यापित किया जाना जरूरी है, ताकि नौकरी चाहने वालों की आड़ में असामाजिक तत्व बड़े पैमाने पर जनता के लिए किसी भी प्रकार का खतरा पैदा न कर सकें। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी कुछ संदिग्ध चरित्र के हो सकते हैं और उन पर दोष सिद्धि हो सकती है। वे जिला में अपराध कर फरार हो सकते हैं और समाज के साथ-साथ कानून-व्यवस्था के लिए भी समस्या खड़ी कर सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले में किसी भी व्यवसायी, ठेकेदार, कृषक या व्यक्ति की ओर से राज्य या जिला से बाहर से आने वाले श्रमिकों को काम पर रखने से पहले उनका पूरा विवरण तस्वीर सहित संबंधित पुलिस स्टेशन में उपलब्ध करवाना होगा। साथ ही जिला में किसी भी स्थान पर अस्थायी निवास करने वाले सभी रेहड़ी-फड़ी, फेरीवाले और ठेका मजदूरों को भी पुलिस स्टेशन में अपना पंजीकरण करवाना होगा।
आदेशों का उल्लंघन पर करने का प्रवासी मजदूर या उसके नियोक्ता के खिलाफ मुकदमा चलाया जा जाएगा। ये आदेश विभिन्न मेलों में आने वाले श्रमिकों पर लागू नहीं होंगे। जिला मजिस्ट्रेट अपूर्व देवगन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (सीआरपीसी 144) के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी ने बताया है कि जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बाहर से काम करने के लिए आ रहे हैं। उनका पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी स्तर पर उनका पंजीकरण करने के बाद, उनके मूल स्थानों से सत्यापित किया जाना जरूरी है, ताकि नौकरी चाहने वालों की आड़ में असामाजिक तत्व बड़े पैमाने पर जनता के लिए किसी भी प्रकार का खतरा पैदा न कर सकें। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी कुछ संदिग्ध चरित्र के हो सकते हैं और उन पर दोष सिद्धि हो सकती है। वे जिला में अपराध कर फरार हो सकते हैं और समाज के साथ-साथ कानून-व्यवस्था के लिए भी समस्या खड़ी कर सकते हैं।
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