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Una: स्टोन क्रशर यूनिट को लगाया 3.66 करोड़ रुपये का जुर्माना

Thu, 18 Aug 2022 05:00 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Published by: Krishan Singh Updated Thu, 18 Aug 2022 05:00 AM IST
सार

सड़क के माध्यम से ले जाने वाले कुछ सामान पर कर लगाया जाता है। इसे सीजीसीआर टैक्स कहा जाता है। स्टोन क्रशर से माल से लदे वाहन पर प्रति मीट्रिक टन 10 रुपये इस तरह का टैक्स वसूला जाता है।

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Stone crusher unit fined Rs 3.66 crore in una himachal
प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग। - फोटो : संवाद

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार को राजस्व चूना लगाने पर ऊना जिले के एक स्टोन क्रशर से 3.66 करोड़ रुपये जुर्माना और सीजीसीआर टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र ऊना के संयुक्त आयुक्त राकेश भारतीय ने निर्देश जारी किए हैं। 19 अगस्त से रिकवरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बेला बाथड़ी स्थित स्टोन क्रशर से सरकारी दस्तावेजों में कम माल दिखाकर अधिक सप्लाई हो रही थी। इससे सीधे तौर पर सरकारी खजाने को चूना लग रहा था।

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विभागीय जांच पड़ताल में पाया गया कि दस्तावेजों में दर्शाए गए आठ से दस मीट्रिक टन के बजाय 60 से 80 मीट्रिक टन से अधिक माल ले जाया जा रहा था। जबकि, टैक्स केवल नौ मीट्रिक टन का ही भरा जा रहा था। फर्म ने आठ से दस मीट्रिक टन के अनुसार टैक्स भरा है। विभागीय टीम ने वाहन के वास्तविक लोड भार के अनुसार अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना राशि 3.66 करोड़ रुपये बनाई। सात दिन में यूनिट को टैक्स और जुर्माना राशि जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सात दिन तक राशि का भुगतान न करने पर अब रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। 
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क्या है सीजीसीआर टैक्स
सड़क के माध्यम से ले जाने वाले कुछ सामान पर कर लगाया जाता है। इसे सीजीसीआर टैक्स कहा जाता है। स्टोन क्रशर से माल से लदे वाहन पर प्रति मीट्रिक टन 10 रुपये इस तरह का टैक्स वसूला जाता है। आरोपी स्टोन क्रशर संचालक ने यह टैक्स कम माल दिखाकर कम भरा गया था।
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नियमानुसार की जाएगी वसूली प्रक्रिया
जिले के एक स्टोन क्रशर पर अतिरिक्त टैक्स और जुर्माने की राशि 3.66 करोड़ रुपये बनाई है। यह धनराशि दो वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए बनाई गई है। नियमानुसार वसूली प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। फर्म ने इस मामले में अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। राकेश भारतीय, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना 

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