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राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष: हिमाचल को अंतरिम राहत के रूप में केंद्रीय हिस्से की 180.40 की दूसरी किस्त मंजूर

Fri, 14 Jul 2023 10:14 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 14 Jul 2023 10:14 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश को अंतरिम राहत के रूप में 2023-24 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के केंद्रीय हिस्से की 180.40 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त की अग्रिम को मंजूरी दे दी है। 

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State Disaster Response Fund: Second installment of 180.40 central share approved as interim relief to Himacha
गृह मंत्रालय - फोटो : ani

विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश को 180.40 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दी  है। यह राशि अंतरिम राहत के रूप में 2023-24 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के केंद्रीय हिस्से के तहत मंजूर की गई है।  यह जानकारी गृह मंत्रालय (एमएचए) की ओर से दी गई है।

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 गृह मंत्रालय के अनुसार प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने 10 जुलाई 2023 को एसडीआरएफ से हिमाचल को 180.40 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है। धनराशि जारी होने से राज्य सरकार को चालू मानसून सीजन के दौरान प्रभावित लोगों को राहत उपाय करने में मदद मिलेगी। 
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प्रदेश में हाल ही में अचानक आई बाढ़,बादल फटने और भूस्खलन के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए राज्य सरकार को सभी आवश्यक रसद और वित्तीय सहायता प्रदान की है। 11 टीमें बचाव अभियान के लिए बचाव नौकाओं और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। नागरिक निकासी के लिए पेरा स्पेशल फोर्स और 205 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को पांवटा साहिब में तैनात किया गया है। 
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17 जुलाई को आएंगी केंद्रीय टीमें
निकासी मिशन के लिए दो एमआई-17वी5 हेलिकाप्टर तैनात किए गए हैं। केंद्र  ने राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे राहत कार्यों और स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) का भी गठन किया है। आईएमसीटी 17 जुलाई को अपना क्षेत्रीय दौरा शुरू करेगा।




राहत कोष में जमा होने वाली राशि होगी आयकर से मुक्त
वहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि राहत कोष में दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत 100 प्रतिशत आयकर से मुक्त है। सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सहकारी बैंक और एचडीएफसी बैंक में खाते खोले हैं। राहत कोष के लिए लोग अपनी सहयोग राशि नकद, चेक, ड्राफ्ट, गूगल पे, आरटीजीएस, एनईएफटी, फोन पे और नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। सहकारी बैंक के खाता नंबर 40610107381 (आईएफएससी एचपीएससी 0000406) और एचडीएफसी के खाता नंबर 99990015041948 (आईएफएससी एचडीएफसी0004116) में लाेग पैसा जमा करवा सकते हैं। सरकार की वेबसाइट cmhimachal.nic.in पर ई बैंकिंग की माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी धनराशि को राहत कोष में जमा करवाया जा सकता है। 


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