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एसआईटी की सिफारिशें जांचेंगी विशेष टीमें, विभाग ने हाईकोर्ट में किया खुलासा

Tue, 22 May 2018 11:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Tue, 22 May 2018 11:59 AM IST
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Special teams will investigate SIT recommendations in Private educational institutions case

निजी  शिक्षण संस्थानों के मामले में विशेष टीमें एसआईटी की सिफारिशें जांचेंगी। प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन को निजी शिक्षण संस्थानों की जांच के लिए गठित एसआईटी की विभिन्न रिपोर्टों में बताये गए संस्थानों की खामियों को देखने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है।

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कोर्ट ने 14 जून तक रिपोर्ट तलब की है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने जनहित याचिका में यह आदेश पारित किए। मामले पर सुनवाई 15 जून को होगी।
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ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन व मिनिस्ट्री ऑफ  स्किल डेवलपमेंट की ओर से न्यायालय को बताया गया कि उनके द्वारा प्रदेश में चल रहे निजी संस्थानों की खामियों को देखने व  एसआईटी द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर जांच दल गठित कर दिए गए हैं। 

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कोर्ट ने मामले में दिए ये आदेश

Special teams will investigate SIT recommendations in Private educational institutions case

इन सभी दलों को आदेश दिए गए हैं कि वह जांच से पूर्व संबंधित संस्थान को ई मेल या टेलीफोन के माध्यम से अवगत करवाएंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जांच संस्थान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगी।

स्वतंत्र निष्कर्ष के बाद संबंधित नियमों, उप नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप सिफारिश की जाएगी। जो भी खामी दूर करने की गुंजाइश होगी इस बाबत भी बताया जाएगा ताकि संबंधित संस्थान जल्द से जल्द अगले सत्र तक उस कमी को दूर कर ले।

कोर्ट ने कहा कि यह सभी जांच दल सीधे तौर पर हाईकोर्ट के अधीन कार्य करेंगे। वह 14 जून से पहले अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे। सभी संस्थानों को यह आदेश दिए गए हैं कि वह जांच दल को  पूरी सहायता मुहैया करवाएं। 

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