गरीबों को घर देने के लिए होंगी विशेष ग्राम सभाएं, खत्म हुई ये शर्त
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गरीब परिवारों को आवास की सुविधा देने में अब ज्यादा देरी नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी तय करने के लिए पहली बार विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में 12 सितंबर को आयोजित होने जा रहीं इन विशेष सभाओं में लाभार्थी के लिए तय 13 शर्तें पूरी होने पर प्रस्ताव को पारित मान लिया जाएगा।
खास बात है कि प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा के कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। यानी अधूरे कोरम में भी लाभार्थी के नाम पर मुहर लग जाएगी। 12 सितंबर को पूरे प्रदेश में इस तरह की ग्राम सभाओं का आयोजन पहली बार होगा।
प्रस्ताव के पारित होने के तुरंत बाद पंचायत की ओर से जरूरतमंद परिवारों की पूरी डिटेल पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की आवास प्लस एप पर जियोेटैग करनी होगी।
डीआरडीए कांगड़ा के परियोजना अधिकारी मुनीष शर्मा ने कहा कि 12 सितंबर को पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं होंगी। जिसमें पीएम आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को मकान देने का प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। ग्राम सभा के लिए कोरम पूरा होने की कोई शर्त नहीं है।
घर पाने के लिए शर्तें
- मोटर से चलने वाली मछली पकड़ने की दो, तीन और चार टायर वाली बोट नहीं होनी चाहिए।
- खेती करने का तीन व चार टायर वाले कृषि संयंत्र न हों।
- 50 हजार या इससे अधिक सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड न हो।
- परिवार से कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार को घर नहीं मिलेगा।
- परिवार के किसी भी सदस्य की प्रति माह आय 10,000 से अधिक न हो।
- आयकर का भुगतान न करता हो।
- पेशेवर कर का भुगतान न करता हो।
- घर में रेफ्रिजरेटर न हो।
- घर में लैंडलाइन फोन न हो।
- कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि न हो।
- दो या दो से अधिक फसल के मौसम के लिए पांच एकड़ या अधिक सिंचित भूमि न हो।
- कम से कम एक एकड़ उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ जमीन या अधिक का मालिकाना हक न हो।