सोलर फेंसिंग घपला: किसानों को इतने फसदी ब्याज समेत होगी पैसे की वापसी
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सोलर फेंसिंग करने के नाम पर किसानों से पैसे ऐंठने वाली कंपनी को 20 फीसदी ब्याज पर किसानों का पैसा वापस करना होगा। राज्य कृषि विभाग ने किसानों से 22 लाख रुपये वसूलने वाली इस कंपनी के सामने ये शर्त रखी है।
कृषि महकमे ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस कंपनी की एंपैनलमेंट रद्द कर दी जाएगी। किन्नौर जिले में मुख्यमंत्री खेती संरक्षण योजना के तहत करीब 30 किसानों से उनका 20 फीसदी हिस्सा लेकर हमीरपुर की एक कंपनी लौटकर नहीं आई।
इस कंपनी ने छह महीने पहले किसानों से उनके हिस्से के 21,45,443 रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद नियमानुसार इस कंपनी को सोलर फेसिंग करनी थी। इसके लिए 80 फीसदी पैसा विभाग से जारी होना था।
ब्याज समेत वापस करनी होगी राशि
इन किसानों के यहां सोलर फेंसिंग के मामले मंजूर हुए छह महीने से अधिक का समय हो गया है। मंजूर होने के 90 दिन के भीतर सोलर फेंसिंग को लगाना होता है। यहां महीनों बाद भी कंपनी लौटकर नहीं आई।
इससे किसानों और बागवानों के खेतों तथा बगीचों में नियमानुसार निर्धारित अवधि में सोलर फेंसिंग नहीं हो सकी। ये मामला जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ ने ही विभाग के ध्यान में लाया है।
हमीरपुर की कंपनी मैसर्ज जीके ट्रेडर्स को नोटिस दिया गया है कि वह 20 फीसदी ब्याज के साथ किसानों से वसूली गई 21,45,443 रुपये की धनराशि को वापस करे।
इस राशि की वसूली के बाद इससे प्रभावित किसानों को ही लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। इस कंपनी को ये राशि वापस न करने पर एंपैनलमेंट रद्द करने की भी चेतावनी दी गई है।