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Shimla : पर्यटन निगम के 9 होटल बंद करने के मामले की डिविजन बेंच में सुनवाई आज, असमंजस में कारोबारी

Mon, 25 Nov 2024 01:34 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 25 Nov 2024 01:34 AM IST
सार

उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे।

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Shimla: The case of closure of 9 hotels of Tourism Corporation will be heard in the division bench today
demo pic - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 9 होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे।

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उच्च न्यायालय इनमें से 9 होटलों को 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। बाकी बचे 9 होटलों के मामले पर डिविजन बेंच सुनवाई करेगी। इस आदेश के खिलाफ निगम ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। 
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पर्यटन निगम की ओर से पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा मामले की पैरवी करेंगे। पर्यटन निगम के सेवनिवृत्त कर्मियों को बकाया देनदारियों का भुगतान न होने पर न्यायालय ने होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने भी इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दायर करने की बात कही है।
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इन नौ होटलों को बंद करने के दिए हैं आदेश
गीतांजलि डलहौजी, बाघल दाड़लाघाट, कुणाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस धर्मशाला, एप्पल ब्लाॅसम फागू, गिरिगंगा खड़ापत्थर, सरवरी कुल्लू, हिडिंबा काॅटेज मनाली और शिवालिक परवाणू।

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