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Shimla: सराज विधानसभा क्षेत्र की दो सड़कों के लिए 30 लाख मंजूर, मुख्यमंत्री से मिले प्रतिनिधिमंडल

Mon, 22 Jun 2026 07:13 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 22 Jun 2026 07:13 PM IST
सार

मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र की अन्य सड़कों के रखरखाव के लिए भी धनराशि स्वीकृत की। इनमें नौणा-छलैला-विनीधार सड़क के लिए 10 लाख रुपये शामिल हैं। 

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shimla: 30 lakh sanctioned for two roads in Seraj Assembly constituency; delegations met the cm
सीएम सुक्खू ने सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडलों से भेंट की। - फोटो : संवाद

विस्तार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से सोमवार को मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडलों से भेंट की। मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र की अन्य सड़कों के रखरखाव के लिए भी धनराशि स्वीकृत की। इनमें नौणा-छलैला-विनीधार सड़क के लिए 10 लाख रुपये शामिल हैं। बालीचौकी-खलोआ-शारश सड़क के लिए 20 लाख रुपये भी स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।

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राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 83 किलोमीटर लंबी यह सड़क परियोजना केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के तहत भेजी गई है। इसका उद्देश्य आपदा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करना है। यह मंडी जिले में संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाएगी। इस दौरान उन्होंने चैल-चौक-जंजैहली सड़क को चौड़ा करने के लिए 137 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह परियोजना मंडी जिले में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करेगी।

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पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकानों के लिए राहत राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपये की

सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकानों के लिए राहत राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है। अन्य आर्थिक सहायता मिलाकर प्रभावित परिवारों को कुल 8 लाख रुपये तक मिलेंगे। घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर मकान मालिकों को 1 लाख रुपये और किरायेदारों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी 1 लाख रुपये की सहायता निर्धारित है।

पॉलीहाउस नुकसान पर 25 हजार और मलबा हटाने के लिए 50 हजार का प्रावधान

सीएम ने कहा कि पहले पॉलीहाउस क्षति या मलबा हटाने के लिए कोई राहत नहीं थी। अब पॉलीहाउस नुकसान पर 25 हजार रुपये और मलबा हटाने के लिए 50 हजार रुपये का प्रावधान है। पशुधन के नुकसान पर मुआवजा राशि भी बढ़ाई गई है। गाय की मृत्यु पर 55 हजार रुपये और भेड़-बकरियों के लिए प्रति पशु 9 हजार रुपये मिलेंगे। गौशालाओं के पुनर्निर्माण के लिए 50 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।

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