फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Session court Canceled the orders of arrest warrant against MP Anurag thakur.

कोर्ट से सांसद अनुराग ठाकुर को मिली बड़ी राहत

Fri, 20 Feb 2015 09:59 AM IST
Updated Fri, 20 Feb 2015 09:59 AM IST
विज्ञापन
Session court Canceled the orders of arrest warrant against MP Anurag thakur.

सेशन कोर्ट धर्मशाला ने सांसद अनुराग ठाकुर सहित पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष नरेंद्र अत्री को बड़ी राहत दी है। सेशन जज एसएल शर्मा ने तत्कालीन सीजेएम जसवंत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट के आदेश रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा बेल एंड शियूरिटी बांड जब्त करने के आदेश भी सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दिए हैं।

विज्ञापन


सेशन जज ने मामले की सुनवाई के लिए अब अगली तारीख 6 अप्रैल रखी है। सीजेएम ने 1 अगस्त 2014 को अनुराग ठाकुर सहित पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष नरेंद्र अत्री को गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। विजिलेंस थाने में नारेबाजी मामले को लेकर 1 अगस्त 2014 को सीजेएम कोर्ट धर्मशाला में सुनवाई होनी थी।
विज्ञापन

आवेदन रद्द कर जारी किए थे गैर जमानती वारंट

Session court Canceled the orders of arrest warrant against MP Anurag thakur.

इसमें एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा, पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा, वीरेंद्र कंवर, विश्व चक्षु सहित पांच आरोपी सीजेएम कोर्ट में पेश हुए थे। मामले में अन्य दो आरोपी अनुराग ठाकुर और नरेंद्र अत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के सत्र का हवाला देते हुए हाजिरी से छूट मांगी थी।

पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने बीमार होने के चलते व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन किया था। न्यायालय ने आवेदनों को रद्द कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इसके बाद अनुराग ठाकुर समेत एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा, पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा सहित वीरेंद्र कंवर, नरेंद्र अत्री सीजेएम कोर्ट में पेश हुए थे।

ये था पूरा मामला

Session court Canceled the orders of arrest warrant against MP Anurag thakur.

इसी मामले पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों से 10-10 हजार रुपये के बेल बाउंड भरवाए थे। इसके बाद अनुराग ठाकुर और पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष नरेंद्र अत्री के खिलाफ सीजेएम कोर्ट धर्मशाला की ओर से जारी गैर जमानती वारंट के आदेशों पर सत्र न्यायाधीश धर्मशाला ने रोक लगा दी थी।

अक्तूबर 2013 में विजिलेंस थाना धर्मशाला में एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को सोसायटी से कंपनी बनाने के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि 24 अक्तूबर 2013 को विजिलेंस थाना धर्मशाला में अनुराग ठाकुर समर्थकों सहित नारेबाजी करते हुए पहुंच गए थे।

विजिलेंस ने इसकी शिकायत धर्मशाला थाने में की थी। धर्मशाला पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पेटी चालान पेश किया था। इसके बाद अनुराग सहित सात लोगों को समन जारी किए गए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed