फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   sentanced in chek Bounc case in shimla

चेक बाउंस मामले में दोषी को डेढ़ साल की कैद

Tue, 21 Dec 2021 11:15 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Dec 2021 11:15 PM IST
विज्ञापन
sentanced in chek Bounc case in shimla
शिमला। जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी सुरेश ठाकुर को एक वर्ष छह महीने कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 70 हजार का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
विज्ञापन

मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय के कोर्ट नंबर-3 न्यायाधीश प्रतिभा नेगी की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले का निपटारा करते हुए मनोज शर्मा की शिकायत पर दोषी को यह सजा सुनाई। मामले में मई 2015 को दोषी सुरेश ठाकुर ने शिकायतकर्ता से 35 हजार की राशि उधार ली थी। 29 सितंबर, 2015 को दोषी ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा घोड़ाचौकी का एक चेक उधार राशि चुकाने के लिए दिया। इस दौरान दोषी के बैंक खाते में पैसे न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इस पर दोषी को 8 दिसंबर, 2015 को लीगल नोटिस जारी किया, लेकिन दोषी तय समय के भीतर ऋण नहीं चुका पाया, जिस पर शिकायतकर्ता ने दोषी के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। मंगलवार को मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed