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सरकार ने इन जिलों की धारा 118 की फाइलें लौटाईं, डीसी से मांगे कमेंट

Fri, 07 Jun 2019 06:02 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 07 Jun 2019 06:02 PM IST
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section 118 files returned to DC solan and sirmour by himachal govt
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकार ने जिला सोलन और सिरमौर से आई धारा 118 की कई फाइलों को लौटा दिया है। सरकार ने दोनों उपायुक्तों से फाइल में कमेंट मांगे हैं। बीते महीनों डीसी ने 118 मामले में सोलन के सेकंड ऑप्शन प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, स्प्रिंग डेल रिजार्ट, शिवालिक कोऑपरेटिव हाउस, बद्दी प्रिंट पैक्स और जिला सिरमौर के देव हिमालयन वैली रिजार्ट संबंधित जमीन खरीद फरोख्त मामले की फाइलें भेजी गई थीं।

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बताया जा रहा है कि इन फाइलों में पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। इस कारण उन्हें औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है। सरकार ने करीब 80 गैर हिमाचलियों और गैर कृषकों को जमीन खरीदने के लिए धारा 118 के तहत मंजूरी दी है। डेढ़ दर्जन ऐसे मामले हैं, जिनमें औपचारिकताएं पूरी नहीं हैं। वर्ष 2014, 2017, 2018 और 2019 के कई आवेदन थे।
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इनमें ज्यादातर मंजूरियां औद्योगिक इकाइयां लगाने की हैं। हिमाचल में गैर हिमाचलियों और सूबे में रह रहे गैर कृषकों को हिमाचल प्रदेश भू-सुधार एवं मुजारियत अधिनियम - 1972 की धारा-118 के तहत मंजूरी लेनी होती है। बाहरी राज्यों के लोग बिना 118 की अनुमति न तो जमीन खरीद सकते हैं और न ही कोई उद्योग स्थापित कर सकते हैं।

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