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धारा 118 मामला: विजिलेंस ने नोटिस जारी कर तलब किए पांच आरोपी

Sun, 02 Feb 2020 11:44 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sun, 02 Feb 2020 11:44 AM IST
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Section 118 case: Vigilance summoned five accused by issuing notice
प्रतीकात्मक तस्वीर

धारा-118 के तहत गैर कृषकों को हिमाचल में जमीन खरीदने की अनुमति देने के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार मामले के पांच आरोपियों को विजिलेंस ब्यूरो ने नोटिस जारी कर सोमवार को तलब किया है। सोमवार को पांचों आरोपियों अशोक सिंघल, विवेक डोगरा, रमेश गुप्ता, एमके जैन और प्रदीप कुमार के वायस सैंपल लिए जाएंगे। इन सैंपलों का मिलान ब्यूरो के पास पहले से मौजूद एक फोन रिकॉर्डिंग से किया जाएगा। 

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माना जा रहा है कि इस कथित रिकॉर्डिंग में ही प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त व पूर्व मुख्य सचिव पार्थ सारथी मित्रा से बातचीत की आवाज दर्ज है। अगर आवाज का मिलान हुआ तो मित्रा की मुश्किलें बढ़ना तय है। पिछले महीने विजिलेंस की मांग को स्वीकार करते हुए शिमला के विशेष जज वन की अदालत ने मामले से जुड़े पांच संदिग्ध आरोपियों के वायस सैंपल लेने की अनुमति दी थी। 
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पी मित्रा के प्रमुख सचिव राजस्व रहने के दौरान बड़ी संख्या में गैर कृषकों को हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए धारा-118 की मंजूरी दी गई। आरोप है कि इस दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ। पांच से दस लाख रुपये तक घूस ली गई। अकेले 2010 में ही राजस्व विभाग ने ढाई सौ से ज्यादा मामलों में 118 के तहत अनुमति दे दी। पी मित्रा समेत कई अधिकारियों, कर्मचारियों व रिटायर कर्मियों से विजिलेंस घंटों पूछताछ कर चुकी है। पालीग्राफी टेस्ट की अनुमति मांगी थी, लेकिन मित्रा के इंकार के बाद पेच फंस गया था। 

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