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अनुराग को राहत, एचपीसीए केस की दूसरी एफआईआर भी निरस्त

Fri, 07 Dec 2018 05:00 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 07 Dec 2018 05:00 AM IST
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relief to Anurag thakur and HPCA in cricket stadium building case

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को राहत देते हुए धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने से संबंधित दूसरी एफआईआर को भी निरस्त कर दिया।

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यह एफआईआर इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए 720 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित था। न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस एफआईआर को निरस्त करते हुए कहा कि इसमें आपराधिक मुकदमा नहीं बनता।
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पुलिस का आरोप था कि तत्कालीन एचपीसीए के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग की एक इमारत को ढहा दिया था।आरोप था कि एचपीसीए ने 720 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।
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अक्तूबर, 2013 में दर्ज हुई थी एफआईआर

relief to Anurag thakur and HPCA in cricket stadium building case

केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।मालूम हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेडियम के निर्माण को लीज पर देने में अनियमितता बरतने से संबंधित एफआईआर को निरस्त कर दिया था।

3 अक्तूबर, 2013 को अनुराग ठाकुर, एचपीसीए, दो आईएएस अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन पर सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़ने, ट्रेसपास और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अपराधों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 

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